झारखण्ड
ट्रांसफर के लिए शर्तें निर्धारित,इन बातों का शिक्षक रखें ध्यान
राज्य के वैसे शिक्षक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर या सिर्फ़ ट्रांसफर चाहते हैं उनके पास अब भी आवेदन करने का मौका है। ऐसे शिक्षक 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए औनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को औनलाइन आवेदन करने होंगे।
WhatsApp Group
Join Now
ट्रांसफर के लिए शर्तें निर्धारित
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शर्तें निर्धारित की गयी है। इस ट्रांसफर प्रक्रिया में वैसे शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं, जो संबंधित विद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक हों। इसके अतिरिक्त दिव्यांग, स्त्री तथा गंभीर रोंगों से ग्रसित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से बोला गया है कि वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा जो दंपती के सरकारी कर्मी होने के आधार पर एक ही स्थान पदस्थापित होना चाहते हैं।
इन बातों का शिक्षक रखें ध्यान
जारी नोटिस में बोला गया है कि शिक्षक ट्रांसफर के लिए औनलाइन ही आवेदन करें। आवेदन करने से पहले विभाग की ओर से निर्धारित शर्तों को जरूर से पढ़ लें। योग्यता का निर्धारण जो किया गया है, उसके अनुरूप आप हैं तभी आवेदन करें। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, ऐसे शिक्षकों द्वारा औनलाइन आवेदन किए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा डाटा का सत्यापन 23 सितंबर से दो अक्टूबर तक किया जाएगा। आवेदन में गलती होने पर फिर से आवेदन और उसके वेरिफिकेशन का काम तीन से 12 अक्टूबर तक होगा। सरप्लस शिक्षकों के मुद्दे में स्कोर रैंकिंग सूची बनायी जाएगी। फिर उसे संबंधित जिला में प्रकाशित किया जाएगा। यचह काम 13 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा।
शिकायत करें दर्ज, होगा समाधान
विभाग की ओर से बोला गया है कि यदि ट्रांसफर संबंधी मुद्दे में किसी तरह की कम्पलेन है तो शिक्षक 18 से 23 अक्टूबर तक शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विभाग प्राप्त शिकायतों के आधार पर 24 से 28 अक्टूबर तक उनका निवारण करेगा। स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद ट्रांसफर सूची का निर्माण तथा प्रकाशन 29 अक्टूबर से तीन नवंबर तक होगा। शिकायतों के निवारण और आखिरी रूप से ट्रांसफर प्रक्रिया चार से 13 नवंबर तक पूरी की जाएगी।

