रायगढ़ में एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का किया रेप
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार किया है. जब इसकी जानकारी पीड़िता की मां को हुई, तो वह पुलिस स्टेशन पहुंची. उसने कहा कि उसका पति शराबी प्रजाति का आदमी है. बच्चों को मारता पीटता भी था. मुद्दा जूटमिल थाना क्षेत्र का है.
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घटना वर्ष 2024 अप्रैल की है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिता ने अपनी 13 वर्ष की बेटी से कई बार शारीरिक संबंध बनाया है. किसी को बताने पर चाकू से उसे और मां को मार देने की धमकी देकर चुप करा देता था. न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.
ये है पूरा मामला
पीड़िता की मां ने जूटमिल थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसने पहली विवाह प्रेम शादी की थी. दोनों के दाम्पत्य जीवन से चार बच्चे हैं. जिसमें से मंझली बेटी उसकी मां यानि अपने नानी के साथ रहकर कक्षा छठवीं में पढाई कर रही है.
उसके पहले पति ने वर्ष 2014 में किसी अन्य स्त्री के साथ अपना जीवन बसाने के लिए उसे छोड़ने की बात कर कहीं और चले गया. तब से वह राकेश दास (बदला हुआ नाम) 34 वर्ष के साथ दोनों की सहमति से स्टाम्प पेपर में लिखा-पढ़ी कर दंपती की तरह जीवन यापन अपने कर रहे थे.
महिला अपने 3 बच्चों के साथ दूसरे पति के साथ उसी के घर में रह रही थी. उसका दूसरा पति शराबी प्रजाति का आदमी है, जो शराब के नशे में उसे और उसके बच्चों को आए दिन मारता-पीटता रहता था.
महिला ने कहा कि घर की घरेलू जरूरतों को भी पूरा नहीं करता था. जिससे वह रोजी मजदूरी का काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है.
रात में चिल्लाने पर मां की नींद खुली
उसकी बड़ी बेटी पीड़िता लगभग 13 वर्ष 11 माह की है. पीड़िता की मां अपने पति के साथ पलंग में सो रही थी और तीनों बच्चे जमीन में बिस्तर लगाकर सो रहे थे.
उसी रात लगभग 12 बजे अचानक उसे थोड़ा चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. नींद खुलने पर देखी कि उसका पति उसकी बड़ी बेटी पीड़िता को गुस्सा करते हुए चिल्ला रहा था.
चाकू से मारने की धमकी देकर करता था दुष्कर्म
तब स्त्री ने अपने पति और पीड़िता से पूछा, लेकिन उन्होंने पूछने पर कुछ नहीं बताया. बार-बार पूछने पर भी दोनों कुछ नहीं बताए.
इसके बाद अगली सुबह को बार-बार पूछने पर पीड़िता ने कहा कि उसका सौतेला पिता 4 अप्रैल 2024 से लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है. किसी को बताने पर चाकू से उसे और तेरी मां को मार दूंगा कहकर धमकी देता है.
कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई
जिसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध क्राइम दर्ज कर मुद्दे में उसे अरैस्ट कर कोर्ट में पेश किया.
जहां इस मुद्दे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने गवाह और सबूतों के मुताबिक आरोपी पर दोषसिद्ध पाया.
जिससे उसे 20 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. शासन की ओर से इस प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की है.

