राष्ट्रीय

रान्या राव की जमानत पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने जताई आपत्ति

गोल्ड स्मगलिंग मुकदमा में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर बेंगलुरु सेशंस न्यायालय 27 मार्च को अपना निर्णय सुनाएगा. आज कोर्ट में जमानत याचिका पर बहस हुई है. रान्या राव की जमानत पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने विरोध जताई है.
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जांच में आरोपियों से नहीं मिला सहयोग-DRI

डीआरआई ने बोला कि बचाव पक्ष ने प्रक्रिया में चूक का जो इल्जाम लगाया है, वो एकदम निराधार है. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 102 के अनुरूप ही सारी प्रक्रिया का पालन किया गया है. डीआरआई ने न्यायालय में कहा कि जांच के पहले चरण में आरोपियों से कोई योगदान नहीं मिला है. दोनों आरोपी रन्या और तरुण राजू ने बैंगलोर में वीरा डायमंड्स नाम से एक कंपनी प्रारम्भ की थी.

सोना खरीदने में हवाले के पैसे का इंतजाम

इसके साथ ही डीआरआई ने न्यायालय को कहा कि जांच में ये बात सामने आई है कि सोना खरीदने के लिए पैसे का व्यवस्था हवाला चैनल के जरिए आरोपी नंबर 1 रान्या राव ने किया था. डीआरआई ने कहा, ‘हमने आरोपी-1 और आरोपी-2 (तरुण राजू) के विरुद्ध पर्याप्त सबूत दिए हैं.

DRI ने जमानत का किया विरोध

कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय है. इस दौरान डीआरआई ने उनकी जमानत का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि रान्या राव के मुद्दे की जांच अभी भी चल रही है.

12.56 करोड़ के सोना स्मग्लिंग का है आरोप

गोल्ड स्मगलिंग का मुद्दा तब सुर्खियों में आया, जब 3 मार्च 2025 को उन्हें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से लौटते समय राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने अरैस्ट किया. उनके पास से लगभग 14.8 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था. इसकी मूल्य 12.56 करोड़ रुपये बताई गई है.

कौन हैं अदाकारा रान्या राव?

एक्ट्रेस रान्या राव कर्नाटक के सीनियर आईपीएस अधिकारी और डीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं. जांच में पता चला कि उन्होंने सोने को अपने शरीर पर चिपकाकर स्मग्लिंग करने की प्रयास की थी. रान्या ने अपनी फिल्मी करियर की आरंभ 2014 में कन्नड़ फिल्म ‘मारीकोंडवरी’ से की थी. इसके बाद कई अन्य फिल्मों जैसे ‘पटाकी’ (2017) में काम किया.

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