उत्तर प्रदेश

अब गरीबों को सुकून देगी मुख्तार के कब्जे वाली जमीन, देखें योगी सरकार का मास्टर प्लान

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने डालीबाग में माफिया मुख़्तार अंसारी की जमीन पर बने पीएम आवास योजना के अनुसार 72 फ्लैट्स के आवंटन की घोषणा की है इन फ्लैट्स का निर्माण उस जमीन पर किया गया है, जो पहले मुख़्तार अंसारी और उनके बेटों के नाम थी और गैरकानूनी कब्जे के कारण ध्वस्त कर दी गई थी अब इस जमीन पर गवर्नमेंट द्वारा निर्मित फ्लैट्स को आम जनता के लिए मौजूद कराया जा रहा है

 

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एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि डालीबाग में माफिया मुख़्तार अंसारी द्वारा गैरकानूनी रूप से बनाई गई इमारत को 2020 में ध्वस्त कर दिया गया था इसके बाद इस जमीन पर गवर्नमेंट ने कब्जा लिया और लगभग दो वर्ष पहले पीएम आवास योजना के अनुसार 72 किफायती फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ किया इन फ्लैट्स का कुछ निर्माण कार्य शेष है, जिसे अगले दो से तीन महीनों में पूरा कर लिया जाएगा इन फ्लैट्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अगस्त 2025 में प्रारम्भ होगी

फ्लैट्स की विशेषताएं और कीमत

ये 72 फ्लैट्स दो चार मंजिला इमारतों में बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक इमारत में 36 फ्लैट्स हैं ये फ्लैट्स विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए हैं प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित मूल्य लगभग 4.5 लाख रुपये है, जो इस क्षेत्र में किफायती आवास की मांग को पूरा करने के लिए एक सुन्दर विकल्प है कुल परियोजना लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपये है

आवेदन कैसे करें?

एलडीए ने इन फ्लैट्स के आवंटन के लिए एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया प्रारम्भ की है इच्छुक आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: आवेदकों को एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट (registration.ldalucknow.in) पर जाना होगा होमपेज पर “Register as Applicant” विकल्प पर क्लिक करें विवरण भरें: आवेदन फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्म तिथि, और पैन कार्ड जैसे विवरण दर्ज करें ओटीपी सत्यापन: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें

पंजीकरण शुल्क: पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें

आवंटन प्रक्रिया जिला शहरी विकास प्राधिकरण (DUDA) द्वारा प्रबंधित की जाएगी, और यह प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के आधार पर होगी आवेदन करने के लिए आवेदक को लखनऊ का स्थायी निवासी होना चाहिए EWS श्रेणी के लिए, आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदक या उनके परिवार के पास दिल्ली/लखनऊ में 67 वर्ग मीटर से अधिक का कोई आवासीय भूखंड/फ्लैट नहीं होना चाहिए

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