जानें, किस आरोप के चलते धरे गए अपराधी शुभम कुमार, DM के आदेश से हुई जेल…
सहरसा पुलिस ने बिहार क्राइम नियंत्रण अधिनियम-2024 के अनुसार बड़ी कार्रवाई की है. अधिनियम के आदेश का उल्लंघन करने पर चिन्हित क्रिमिनल शुभम कुमार को अरैस्ट कर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कारावास भेज दिया गया है. दरअसल शुभम कुमार (26), नरियार वार्ड संख्या-12, सद

उसे बिहार क्राइम नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 (3) के अनुसार चिह्नित किया गया था और जिला प्रशासन ने उसे जिला बदर किया था. जिसके बाद उसे सहरसा जिले से कटिहार जिले के सदर थाना में रोजाना पर्सनल रूप से मौजूद होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था.
आदेश का नहीं किया पालन
शुभम कुमार ने इस आदेश का पालन नहीं किया और बार-बार उपस्थिति दर्ज कराने से बचता रहा. यह बिहार क्राइम नियंत्रण अधिनियम की धारा-11 का साफ उल्लंघन है. आदेश के उल्लंघन के बाद पुलिस ने उसे अरैस्ट कर सहरसा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम के अनुसार प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शुभम कुमार को सहरसा मंडल कारा में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया.
गिरफ्तार कर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष करेंगे प्रस्तुत
इस संबंध में, सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों और थानाध्यक्षों को कठोर निर्देश दिए हैं. उन्होंने बोला कि जिन अपराधियों पर बिहार क्राइम नियंत्रण अधिनियम-2024 की धारा-3 (3) के अनुसार कार्रवाई की गई है, यदि वे निर्धारित समय पर संबंधित थाना में मौजूद नहीं होते हैं या क्षेत्र में घूमते पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत अरैस्ट कर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.
पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने यह भी साफ किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी. जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और क्राइम नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

