आवेदकों के लिए बड़ी अपडेट! एडीए ने शुरू की 116 प्लॉट की ई-नीलामी
अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) की ओर से आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के 116 भूखण्डों की ई-नीलामी प्रोसेस प्रारम्भ कर दिया है. आवेदक आज से 3 सितम्बर तक औनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं प्राधिकरण की अटल आवासीय योजना के 270 भूखंडों में से 191 सामान्य भूखंडों क
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प्राधिकरण के अनुसार-नीलामी में इन भूखण्डों को अधिकतम बोली लगाकर खरीदने वाले आवेदकों को 15 दिवस में पूर्ण राशि जमा कराने पर 2 फीसदी की छूट मिलेगी, वहीं पूर्ण भुगतान के लिए 180 दिन का समय मिलेगा.
प्राधिकरण इस नीलामी अभियान के अनुसार चन्द्रवरदाई नगर में 22, पृथ्वीराज नगर में 22, महाराणा प्रताप नगर में 21, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना में 3 आवासीय भूखण्डों की ई-नीलामी करेगा.
इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट नगर में सर्वाधिक 35 व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी करेगा. वहीं बकरा मण्डी में 4, पृथ्वीराज नगर में 1 व्यावसायिक भूखण्ड सहित हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना में 4 आवासीय मय व्यावसायिक भूखण्ड, इन्द्रा कॉम्पलैक्स में 2 शॉप्स और पुष्कर स्थित सूरतकुण्ड में 2 रिसोर्ट भूखण्डों की नीलामी की जाएगी.
अटल आवासीय योजना -191 सामान्य भूखंड
अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से चाचियावास में प्रस्तावित अटल आवासीय योजना के 270 भूखंडों में से 191 सामान्य भूखंडों का औनलाइन आवंटन होगा. इसके लिए औनलाइन आवेदन 2 जुलाई से प्रारम्भ हुए. आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर12 अगस्त कर दी है. आवेदन औनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. प्राप्त औनलाइन आवेदनों की लॉटरी निकाली जाएगी.
ऐसे करें आवेदन
- अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट gov.in पर जाएं और दिए गए अटल आवासीय योजना के लिंक पर क्लिक करने पर इस योजना से संबंधित जानकारियां एवं आवेदन पत्र खुल जाएगा.
- आवेदन में अपनी समस्त ठीक जानकारियां फॉर्म में भरें, साथ ही ठीक आय एवं श्रेणी वर्ग का चयन करें एवं वांछित समस्त दस्तावेजों को अपलोड करें. आय वर्ग के मुताबिक आवेदक का पंजीयन शुल्क प्रदर्शित होगा जिसे आवेदक औनलाइन ही जमा कराकर लॉटरी के लिए आवेदन कर सकता है.
- आवेदक भुगतान रसीद एवं फॉर्म की प्रति सुरक्षित रखे, भविष्य में लॉटरी द्वारा आवंटन की जानकारियां तथा अन्य किसी पत्र व्यवहार के लिए फॉर्म नंबर एवं भुगतान रसीद का विवरण अवश्य अंकित करें.
आरक्षित रेट 16,227 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित
- राजस्व ग्राम चाचियावास के खसरा नंबर 1956, 2073, 2074, 2075, 2078 और 2083 की 62 हजार 700 वर्गमीटर भूमि पर योजना की आरक्षित रेट 16 हजार 227 रुपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित कर दी है.
- योजना में 1974 के नियमों के अन्तर्गत आवासीय भूखंडों का श्रेणीवार आरक्षण रखा गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति और जनजाति, अधिस्वीकृत पत्रकार, दिव्यांगजन, निराश्रित और भूमिहीन एकल स्त्री और ट्रांसजेंडर शामिल हैं.
विभिन्न श्रेणियों के भूखंड़ों का किया आरक्षण
- योजना में लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाने वाले कुल 191 सामान्य भूखंडों का विभिन्न श्रेणी में आरक्षण कर दिया है. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 45 वर्गमीटर तक के 14, अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लिए 46 से 75 वर्गमीटर तक के 59, मध्यम आय वर्ग ए (एम.आई.जी.-ए) श्रेणी के लिए 76 से 120 वर्गमीटर तक के 25, मध्यम आय वर्ग बी (एम.आई.जी.-बी) श्रेणी के लिए 121 से 220 वर्गमीटर तक के 84 तथा उच्च आय (एचआईजी) वर्ग के लिए 220 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के 9 भूखण्ड आरक्षित किए हैं.
श्रेणीवार आरक्षित दरों का किया निर्धारण
- इसी कड़ी में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित दरों का निर्धारण भी किया गया है उसके मुताबिक ईडब्ल्यूएस वर्ग से योजना की निर्धारित आरक्षित रेट की 50 फीसदी (8114 रुपए प्रति वर्गमीटर), एलआईजी वर्ग से 80 फीसदी (12982 रुपए प्रति वर्गमीटर), एमआईजी- ए वर्ग से 100 फीसदी (16227 रुपए प्रति वर्गमीटर), एमआईजी बी वर्ग से 105 फीसदी (17038 रुपए प्रति वर्गमीटर) तथा एचआईजी वर्ग से 110 फीसदी (17850 रुपए प्रति वर्ग मीटर) की रेट से आरक्षित राशि वसूली जाएगी.
रजिस्ट्रेशन की दरों का भी किया निर्धारण
- साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग से 10 हजार, एलआईजी वर्ग से 20 हजार, एमआईजी ए से 30 हजार, एमआईजी बी से 40 हजार तथा एचआईजी वर्ग से 50 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन की राशि वसूली जाएगी.
41.88 फीसदी भूमि पर है आवासीय भूखण्ड
- 41.88 फीसदी भूमि आवासीय भूखण्ड, 5.72 फीसदी भूमि ईडब्ल्यूएस एवं एआईजी वर्ग, 5.33 फीसदी भूमि व्यवसायिक भूखंडों के लिए और 05.03 फीसदी ओपन पार्क के लिए आरक्षित है.
अन्य सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि
- योजना क्षेत्र में करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 18606.51 वर्गमीटर भूमि, आमजन के लिए अन्य सुविधाओं के लिए 6770 वर्गमीटर भूमि, मोबाइल टावर के लिए 157.65 वर्गमीटर भूमि और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है. साथ ही 25785.44 वर्गमीटर भूमि को शामिल किया गया है.

