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जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात, 3-4 सितंबर को होगी GST काउंसिल की मीटिंग

GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक दिल्ली में होगी. मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. जीएसटी से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेती है. काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

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GST काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के स्लैब को कम करने को लेकर निर्णय आ सकता है. मीटिंग में जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने की स्वीकृति मिल सकती है. यदि ऐसा होता है तो जीएसटी के केवल दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे. लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे. अभी GST के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% होते हैं.

GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह की मिल चुकी है मंजूरी इससे पहले गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने की स्वीकृति दे दी थी. GoM की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र गवर्नमेंट के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के GST स्लैब को समाप्त करने की बात है. इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है जो इस पर निर्णय लेगी.

PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर GST रिफॉर्म्स का घोषणा किया था पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बोला था कि इस वर्ष दीपावली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है. हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं. सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत लाभ होगा.

ये सामान सस्ते होंगे: इन पर टैक्स 12% से 5% होगा

एक्सपर्ट के अनुसार सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी.

इनके अतिरिक्त बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से अधिक के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा.

ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं. दो स्लैब की स्वीकृति के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा.

ये सामान भी सस्ते होंगे: इन पर टैक्स 28% से 18% होगा सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस.

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