जानें आप कितनी बार ईपीएफ अकाउंट में मौजूद जानकारियों को बदल सकते हैं…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से हर संगठित क्षेत्र के कर्मचारी का ईपीएफ एकाउंट खोला जाता है. लेकिन कई बार देखा जाता है कि ईपीएफ एकाउंट ओपन करने के दौरान नाम, जन्मतिथि आदि में किसी न किसी प्रकार की गलती हो जाती है, जिसके कारण कर्मचारी को ईपीएफ के पैसे निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आप कितनी बार ईपीएफ एकाउंट में उपस्थित जानकारियों को बदल सकते हैं.

कितनी बार बदल सकते हैं EPF में जानकारियां
- सदस्य का नाम – 1
- लिंग – 1
- जन्मतिथि – 1
- पिता-माता का नाम – 1
- रिलेशनशिप- 1
- मैटरनल स्टेटस – 2
- जुड़ने की तारीख – 1
- छोड़ने की तारीख – 1
- छोड़ने का कारण – 1
- राष्ट्रीयता – 1
- आधार नंबर – 1
बता दें, आप सिंगल और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए एक बार में पांच बदलावों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 11 मार्च को जारी हुई एसओपी के आधार पर यदि आप 5 से अधिक परिवर्तन करते हैं तो ओआईसी की ओर से इसका निरीक्षण किया जाएगा. ईपीएफ में कोई भी जानकारी बदलने से पहले उसे एक बार वेरिफाई कर लें. वरना आपको दोबारा जानकारी में परिवर्तन करने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है.
कैसे ईपीएफ की प्रोफाइल में कैसे बदले जानकारियां?
- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा.
- इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना है.
- फिर आपको आधार के अनुसार ठीक जानकारी मौजूद करानी है.
- इसके बाद संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करना है और आपका आवेदन नियोक्ता को चला जाएगा.
- आप अपने आवेदन को डिलीट रिक्लेस्ट के जरिए वापस भी ले सकते हैं.

