जानें सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा कर सकते हैं जमा…
Savings Account का इस्तेमाल हम सभी करते हैं. सेविंग एकाउंट से हम लोन की ईएमआई का भुगतान, यूपीआई के जरिये पेमेंट, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने आदि का काम करते हैं. इसलिए आम तौर पर बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक सेविंग एकाउंट हर कोई रखता है. क्या आपको पता है कि एक सेविंग एकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं. यदि उससे अधिक जमा करेंगे तो आप आयकर डिपार्टमेंट की रडार पर आ जाएंगे.

10 लाख से अधिक जमा तो खतरे की घंटी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दे रखा है कि यदि किसी बैंक खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा और निकासी होती है तो वह उसकी जानकारी आयकर विभाग को करें. नियम के अनुसार, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करना इनकम टैक्स विभाग (ITD) का ध्यान आकर्षित करता है. इसलिए प्रयास करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग एकाउंट में एक बार 10 लाख रुपये से अधिक जमा या निकासी न करें. ऐसा करने पर आप आयकर विभाग की नजर में आ जाएंगे. आपसे आयकर विभाग प्रश्न पूछ सकता है, जिसका उत्तर आपको देना होगा.
आयकर विभाग को बैंक देते हैं सूचना
वित्त साल (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के दौरान किसी आदमी के बचत खातों में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा राशि की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा बैंकों को ऐसे लेन-देन की जानकारी देना महत्वपूर्ण है, भले ही जमा राशि कई खातों में वितरित की गई हो. इसके अलावा, लेन-देन करने वाले प्रत्येक आदमी को ऐसे लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों में जरूरी रूप से अपना पैन या आधार बताना होगा. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन नंबर जरूरी है.
जहां तक नकद लेनदेन की बात है, धारा 269ST किसी भी आदमी को एक दिन में 2 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि नकद में प्राप्त करने पर रोक लगाती है.

