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ITR फाइल करते समय ये गलतियाँ करना आपको पड़ सकता है भारी

बिज़नेस न्यूज़ डेस्क –31 जुलाई 2024 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है. जैसे-जैसे आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख निकट आ रही है, वैसे-वैसे करदाताओं के लिए यह काम निपटाने की टेंशन भी बढ़ती जा रही है. कुछ लोग अंतिम तारीख पर आईटीआर दाखिल करने का काम कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कई बार कुछ गलतियों की वजह से आईटीआर रिजेक्ट भी हो जाता है और फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. यदि आप नहीं चाहते कि आपका आईटीआर रिजेक्ट हो तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें सभी करदाताओं को करने से बचना चाहिए.
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1. फॉर्म में गलत जानकारी
करदाताओं को इनकम टैक्स फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए. यदि आप किसी कटौती के हकदार नहीं हैं, तो आपको उसका दावा भी नहीं करना चाहिए. यह देखने के लिए कि आपकी कोई जानकारी गलत तो नहीं जा रही है, आपको इनकम टैक्स फॉर्म जमा करने से पहले एक या दो बार जांच जरूर कर लेनी चाहिए. यदि गलत जानकारी दी गई है, तो आपका आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

2. पर्सनल डिटेल में गलती न करें
अक्सर लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई जानकारी मेल नहीं खाती, जिसकी वजह से बाद में ITR फॉर्म भरते समय आपकी पर्सनल जानकारी भी गलत मानी जाती है. यदि आपके दस्तावेजों में नाम या पता जैसी जानकारी अलग है, तो पहले अपने दस्तावेजों को ठीक जानकारी के साथ अपडेट करवा लें. फॉर्म भरते समय दस्तावेजों में गलत जानकारी भी आपके लिए ITR रिजेक्शन की वजह बन सकती है.

3. अंतिम तारीख तक फॉर्म जमा न करना
अक्सर कुछ लोग ITR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भर दें, यदि आपने देरी की तो आपको पेनल्टी के साथ रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है.

4. आय के बारे में ठीक जानकारी
अक्सर लोग टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी आय के बारे में ठीक जानकारी नहीं देते हैं, जिसे एक बड़ी गलती माना जाता है. ITR फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सैलरी, रेंट, निवेश और ब्याज आदि से होने वाली आय के बारे में जानकारी देनी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है. यदि आप अपनी आय के बारे में ठीक जानकारी नहीं देते हैं तो आपको टैक्स चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है और आपका ITR भी खारिज कर दिया जाएगा.

5. फॉर्म का सत्यापन न होना
ITR फाइल सबमिट करने के बाद उसे सत्यापित करना भी महत्वपूर्ण है. सत्यापन के लिए भिन्न-भिन्न ढंग अपनाए जा सकते हैं. आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग का इस्तेमाल करके इसे सत्यापित किया जा सकता है. इसके लिए भी एक समय सीमा होती है और इस समय सीमा के चूक जाने के बाद भी ITR खारिज हो सकता है.

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