इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके निकाल सकते हैं पीएफ
PF फंड से पैसे निकालने की प्रोसेस और आसान हो गई है. कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऐसे में यदि आप इन दिनों PF फंड से पैसे निकालने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको इसकी प्रोसेस बता रहे हैं.

इन आसान स्टेप्स के जरिए निकाल सकते हैं पीएफ
- पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफ़ओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करना पड़ेगा.
- वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा. जिसके बाद आपके पास OTP आएगा इस भरकर सबमिट करें.
- अगले पेज पर Online Services के टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19 और 10C) का चयन करें.
- यहां आपको अपना बैंक एकाउंट नंबर भरकर इसे वेरिफाइ करके आगे सबमिट करना होगा.
- अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें. इसके बाद अगले पेज पर कितना पैसा निकालना है, क्यों निकालना है और अपना पता जैसी डिटेल्स भरना होंगी.
- इसके बाद इन डिटेल्स को सत्यापित करके Get Aadhaar OTP पर क्लिक करते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा. यहां आपको अब कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड नहीं करनी होगी.
जून से UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा ईपीएफ़ओ मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे. इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी. इस वर्ष मई के अंतिम या जून की आरंभ तक यह सुविधा प्रारम्भ होने की आशा है. इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफ़ओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा.
इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे. UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे. अभी ईपीएफ़ओ मेंबर्स को औनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 सप्ताह तक लगते हैं.
ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नयी प्रोसेस में ईपीएफ़ओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF एकाउंट से लिंक होगा. इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे.
वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF एकाउंट को UPI से लिंक करना होगा. इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे.
नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के अनुसार यदि किसी मेंबर की जॉब चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF एकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है. PF में जमा बाकी 25% हिस्से को नौकरी छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है.
PF निकासी आयकर के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर आयकर की कोई लायबिलिटी नहीं होती. 5 वर्ष की अवधि एक या इससे अधिक कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है. एक ही कंपनी में 5 वर्ष पूरे करना महत्वपूर्ण नहीं.
अगर कर्मचारी जॉब में 5 वर्ष पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से अधिक राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा. वहीं यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा. हालांकि यदि कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है.

