कोविड-19 लॉकडाउन में कैंसिल फ्लाइट टिकट का रिफंड अबतक है बकाया

कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं
खबर के मुताबिक, यह कार्रवाई 2020 के उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के बाद की गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए हवाई टिकट के लिए तुरन्त रिफंड महत्वपूर्ण कर दिया गया था. कैंसिल किए गए एयर टिकट के पैसे न लौटाए जाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. इसके बाद सीसीपीए ने यात्रा के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई प्रारम्भ की. जुलाई, 2021 से जून, 2024 तक सीसीपीए ने इन मामलों के निवारण के लिए कई सुनवाई की. मंत्रालय ने बयान में बोला कि इन प्रयासों का नतीजा निकला कि लंबित रिफंड बुकिंग की कुल संख्या को कम करने में जरूरी प्रगति हुई है.
कुल राशि का लगभग 87 फीसदी वापस
कंपनी ने कंज़्यूमरों को लौटाई जाने वाली कुल राशि का लगभग 87 फीसदी वापस कर दिया है और बाकी 13 फीसदी भी वापस करने की प्रयास करेगी. सीसीपीए ने 22 एयरलाइन कंपनियों को ‘यात्रा’ प्लेटफॉर्म के जरिये 98 लंबित बुकिंग के लिए 31.79 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने बोला कि मेकमाईट्रिप और क्लियरट्रिप सहित अन्य प्रमुख यात्रा प्लेटफॉर्म ने सभी Covid-19 से संबंधित रिफंड पूरे कर लिए हैं. कोविड काल में बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होती रहीं. कई रूट पर फ्लाइट बंद तक करनी पड़ी थी.

