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काम की बात! कर रहे हैं Tax बचाने वाले निवेश की तलाश, तो ये ऑप्शन हैं बेस्ट

वित्तीय साल 2024-25 समाप्त होने में आज से (21 मार्च) महज 11 दिन बचे हैं. इसका यह भी मतलब है कि इस वित्तीय साल में इनकम टैक्स बचाने के लिए पुरानी टैक्स प्रबंध को चुनने वाले लोगों के लिए चंद रोज ही बचे हैं. ऐसे में आपके लिए अपने टैक्स की बचत करने को लेकर एक्शन में आने का समय है! यदि आप ऐसे टैक्स-बचत साधनों की तलाश में हैं जो आपकी टैक्स योग्य देयता को कम करने के लिए इनकम टैक्स कटौती प्रदान करते हैं, तो आप कुछ ऐसे निवेश विकल्पों का चयन कर सकते हैं जो आपके टैक्स बचत कराने में सक्षम हैं.

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ईएलएसएस

म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस में निवेश टैक्स कटौती के लिए योग्य है. ईएलएसएस 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, और इस खंड में बाकी निवेशों की तुलना में जोखिम भी है, क्योंकि ईएलएसएस शेयर बाजार से जुड़े हैं. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुताबिक, इसमें निवेश करके आप अपनी सकल कुल आय से इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के अनुसार प्रति साल 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं. इन कटौतियों का दावा करने के लिए, 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो धारा 80CCD के अनुसार अतिरिक्त टैक्स फायदा प्रदान करती है. एनपीएस आपको पेंशन कोष बनाने की सुविधा देती है. एनपीएस में किए गए ₹50,000 तक के सहयोग पर धारा 80C की ₹1.50 लाख की लिमिट के अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा मिलता है. यह सुन्दर निवेश विकल्प प्रदान करते हुए सेवानिवृत्ति के लिए लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहित करता है. पारंपरिक साधनों की तुलना में हाई ग्रोथ की आसार के साथ बाजार से जुड़े रिटर्न मिलते हैं. यदि आप स्व-नियोजित हैं, तो सकल आय का 20% कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है.

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम

आप चाहें तो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस खरीदकर भी टैक्स की बचत कर सकते हैं. आयकर की धारा 80D के तहत, आप अपने, अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं. मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, अधिकतम कटौती की अनुमति ₹25,000 (या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) है, जो स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है. जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम धारा 80सी के भीतर कटौती के लिए पात्र हैं. हालांकि, टैक्स फायदा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सालाना प्रीमियम बीमित राशि के 10% से कम हो.

पीपीएफ

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लंबी अवधि का निवेश विकल्प है जो निवेश की गई राशि पर सुन्दर ब्याज रेट और रिटर्न प्रदान करता है. इसमें इनकम टैक्स की धारा 80सी के अनुसार 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. टैक्स छूट पाने के लिए 31 मार्च से पहले आपको इस योजना के अनुसार PPF खाता खोलना होगा और एक साल के दौरान जमा की गई राशि पर धारा 80C के अनुसार कटौती का दावा किया जा सकता है. पीपीएफ में निवेश करने के इच्छुक कोई भी आदमी न्यूनतम 500 रुपये के निवेश से आरंभ कर सकता है. हालांकि, अधिकतम निवेश राशि 1,50,000 रुपये प्रति साल है.

5 वर्षीय टैक्स सेवर एफडी

टैक्स की बचत करने को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो किसी भी अनुसूचित बैंक में टैक्स सेवर एफडी या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के लिए विचार कर सकते हैं. हालांकि इसमें न्यूनतम निवेश अवधि 5 साल होनी चाहिए. बैंक एफडी के अलावा, पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष के लिए भी टाइम डिपोजिट स्कीम है जिसमें आप पैसे निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अनुसार 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती की अनुमति है, भले ही FD राशि पर अर्जित ब्याज कर योग्य हो.

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