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‘House Arrest’ वेब शो को लेकर चल रहे विवाद के बीच फिर फंसे अभिनेता Ajaz Khan, रेप केस में आया नाम

उल्लू ऐप पर अश्लील कंटेंट दिखाने का इल्जाम लगने के बाद से ही अदाकार एजाज खान मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुद्दा उसके शो हाउस अरेस्ट से जुड़ा है, जिसमें अश्लील दृश्य दिखाए जाने के कारण उसे हिरासत में लिया गया है. शुक्रवार को बजरंग दल ने शो के विरुद्ध कम्पलेन दर्ज कराई थी. इसके बाद मुंबई की अंबोली पुलिस ने उल्लू ऐप के मैनेजर का बयान दर्ज किया. अब पुलिस शो के होस्ट अभिनेता एजाज खान पर बलात्कार का भी इल्जाम लगा है. महाराष्ट्र पुलिस ने अदाकार एजाज खान के विरुद्ध रविवार को एक स्त्री को फिल्मोद्योग में कदम रखने में सहायता करने का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मुद्दा दर्ज किया.
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एक अधिकारी ने यहज जानकारी दी. चारकोप पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि 30 वर्ष की एक स्त्री ने हाल में कम्पलेन दर्ज कराई थी कि एजाज ने फिल्मों में किरदार दिलाने में सहायता करने का वादा करके उसके साथ कई जगहों पर दुष्कर्म किया. अधिकारी के मुताबिक, अदाकार के विरुद्ध भारतीय इन्साफ संहिता (बीएनएस) की बलात्कार से संबंधित धाराओं के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया है. उन्होंने बोला कि आरोपों की जांच की जा रही है. इससे पहले, एजाज के विरुद्ध उल्लू ऐप पर प्रसारित वेब शो ‘हाउस अरेस्ट’ की कथित अश्लील सामग्री को लेकर मुद्दा दर्ज किया गया था.
हाल ही में एजाज खान को लेकर यह पहला टकराव नहीं है. इससे पहले, बजरंग दल के कार्यकर्ता गौतम रावरिया ने कम्पलेन दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने शो ‘हाउस अरेस्ट’ पर स्त्रियों को अमर्यादित ढंग से पेश करने और अश्लील सामग्री प्रसारित करने का इल्जाम लगाया था. यह टकराव तब प्रारम्भ हुआ जब एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें एजाज खान स्त्रियों सहित प्रतियोगियों पर अंतरंग कार्य करने और कैमरे पर यौन मुद्राएँ दिखाने का दबाव डालते हुए दिखाई दिए, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया.
मुंबई पुलिस ने खान, निर्माता राजकुमार पांडे और अन्य लोगों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अनुसार मुद्दा दर्ज किया, जो अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करता है. इस धारा के अनुसार पहली बार गुनेहगार पाए जाने पर तीन वर्ष तक की कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, बार-बार क्राइम करने पर सख्त दंड लगाया जा सकता है.

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