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टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है मुंबई की एक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मुंबई पुलिस द्वारा दाखिल ‘बी समरी रिपोर्ट’ को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनके विरुद्ध दुष्कर्म और फर्जीवाड़ा के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी अंधेरी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 9 नवंबर, 2023 को रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिससे भूषण कुमार के विरुद्ध एफआईआर रद्द कर दी गई आपको बता दें कि विशेष रूप से ‘बी समरी’ रिपोर्ट तब दाखिल की जाती है जब पुलिस मुद्दे को दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठा घोषित करती है या जब जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध कोई सबूत या प्रथम दृष्टया मुद्दा नहीं बनता है

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डीएन नगर पुलिस ने जुलाई 2021 में भूषण के विरुद्ध दुष्कर्म और फर्जीवाड़ा के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की थी कम्पलेन के मुताबिक, भूषण ने अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर जॉब दिलाने के बहाने एक स्त्री से कथित तौर पर दुष्कर्म किया था वर्ष 2022 में पुलिस ने बी समरी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे अंधेरी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने शिकायतकर्ता के आचरण के आधार पर खारिज कर दिया था पीड़िता ने बाद में बोला था कि उसने परिस्थितिजन्य गलतफहमी के कारण भूषण पर इल्जाम लगाए थे और वह इन्हें वापस ले रही है उन्होंने बी-समरी रिपोर्ट के अनुमोदन पर भी कोई विरोध नहीं जताई

2023 में पुलिस ने फिर से बी समरी रिपोर्ट दाखिल की जिसे अब मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है इस बीच, भूषण कुमार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सहमति से एफआईआर को रद्द करने की मांग की गुरुवार को सुनवाई के दौरान भूषण की ओर से वकील निरंजन मुंदारगी और चंदन सिंह शेखावत ने न्यायालय से बोला कि मुंबई पुलिस की बी समरी रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद रिट याचिका की लंबित सुनवाई अनावश्यक हो जाती है जस्टिस पीडी नाइक और जस्टिस एमआर बोरकर की पीठ ने इसे स्वीकार कर लिया और रिट याचिका का निपटारा कर दिया

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