झारखण्ड

जेल में बंद पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन हुआ रद्द

भारतीय प्रशासनिक सेवा  अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. धनशोधन मुद्दे (मनी लॉन्ड्रिंग) में दो वर्ष से अधिक समय से कारावास में बंद  की पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है. झारखंड गवर्नमेंट के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

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12 मई 2022 को निलंबित कर किया गया था

 

पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अरैस्ट किए जाने के एक दिन बाद 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था. मुद्दा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने में कथित करप्शन से जुड़ा है.

अधिसूचना में क्या बोला गया?

 

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से मंगलवार शाम को जारी एक अधिसूचना में बोला गया है, ‘निलंबन समीक्षा समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद की गई सिफारिशों के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहा होने के बाद सात दिसंबर 2024 से सेवा में बहाल कर दिया गया है.

 

 

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी

 

अधिसूचना के मुताबिक सिंघल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी. प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के खान विभाग में पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का इल्जाम लगाया था. एक विशेष न्यायालय ने पिछले वर्ष सात दिसंबर को उन्हें जमानत दे दी थी.

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