मौलाना को रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा
8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले मौलाना को न्यायालय ने जीवन भर जेल की सजा सुनायी है साथ ही 60000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोलेबिरा थाना काण्ड संख्या 72/ 2020 के पोक्सो एक्ट के अनुसार बच्ची के साथ बलात्कार और धमकी के मुद्दे में सुनवाई करते हुए एडीजे आशा देवी भट्ट की न्यायालय में शुक्रवार को पांकी निवासी मौलाना मोहम्मद अम्मानुल्लाह अंसारी उर्फ अमीन को गुनेहगार करार देते हुए जीवन भर जेल और साठ हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकदमा की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित श्रीवास्तव ने 16 लोगो की गवाही करवाई।
क्या है पूरा मामला
कोलेबिरा की एक मदरसे का मौलाना अमानुल्ला अंसारी उर्फ अमीन 12 दिसंबर 2022 को मदरसे में तालीम हासिल करने अन्य बच्चो के साथ आई 8 वर्षीय बच्ची को तालीम देने के बाद बाकी बच्चों को भेज कर रोक इसे रोक लिया। इसके बाद उसने उसे बच्ची को जिन से पड़वा देने का है दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। और उसने बच्ची को उसके पूरे परिवार को और उसे जिन्न से पकड़वाकर समाप्त करवा देने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी।
बच्ची ने घर में बताई थी मौलाना की करतूत
बच्ची जब रोते हुए घर पहुंची। तब उसके परिजनों के पूछने पर उसने अपनी मां को सारी बातें बता दी इसके बाद मौलाना किया हैवानियत सबके सामने आई। इसके बाद अंजुमन ने कोलेबिरा पुलिस स्टेशन में मौलाना के विरुद्ध दुष्कर्म का मुद्दा दर्ज करवाया। इसी मुद्दे में एडीजे की न्यायालय ने मौलाना को सजा सुनाई।
कुड़ु में हुई थी गिरफ्तारी
पलामू के पांकी का निवासी मौलाना अमीनुल्लाह बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद कोलेबिरा से भाग निकला था। जैसे ही उसे भनक लगी कि लोगों को इस बात की जानकारी हो गई है। वह कोलेबिरा से निकल गया था। इधर जब परिजन और अंजुमन के पदाधिकारी कोलेबिरा पुलिस स्टेशन आए तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश प्रारम्भ कर दी। पुलिस ने उसे लोहरदगा जिले के कुडू़ में अरैस्ट कर लिया। आरोपी छोटे- छोटे बच्चों को मदरसे में पढ़ाता था।

