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 कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा को किया निरस्त

Why Calcutta High Court not cancelled Soma Das Appointment: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा को खारिज कर दिया. न्यायालय ने यह निर्णय इस परीक्षा में हुए घोटाले कारण लिया. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बोला कि 2016 में एसएससी के अनुसार हुई हर भर्ती अमान्य है और इसे तुरन्त असर से रद्द किया जाए. उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद बंगाल 25757 टीचर्स की जॉब चली गई. इस बीच उच्च न्यायालय ने एक स्त्री की जॉब बरकरार रखी है. इस स्त्री टीचर का नाम सोमादास है. न्यायालय ने उनकी भर्ती प्रकिया को ठीक बताया. बता दें कि सोमादास कैंसर की रोगी हैं. न्यायालय ने उनकी भर्ती प्रक्रिया को ठीक मानते हुए उनकी नियुक्ति को वैध ठहराया.Newsexpress24. Com 25757 download 11zon 2024 04 23t110030. 268

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वहीं भर्ती रद्द होने के बाद ममता गवर्नमेंट उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रायगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोला कि उच्च न्यायालय के फैसला बीजेपी द्वारा प्रभावित किए जाते हैं. उन्होंने बोला कि हाइकोर्ट का यह निर्णय गैरकानूनी है. हम उन लोगों के साथ हैं जिनकी नौकरियां चली गई. हम आपको इन्साफ दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे. ममता ने बोला कि चुनावों के बीच उच्च न्यायालय का यह आदेश बीजेपी के निर्देशों के मुताबिक दिया गया है. मुख्यमंत्री ने बोला कि बीजेपी ने कलकता उच्च न्यायालय को अपनी पार्टी के विस्तारित कार्यालयों में बदल दिया है.

भाजपा के न्यायाधीशों से संबंध जगजाहिर

सीएम यहीं नहीं रुकी उन्होंने आगे बोला कि बीजेपी कोई भी जनहित याचिका दाखिल करती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाती है लेकिन अन्य लोग याचिका दाखिल करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती और लोगों को कारावास भी भेज दिया जाता है. उन्होंने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के त्याग-पत्र देकर बीजेपी में शामिल हो जाने के संदर्भ में बोला कि बीजेपी और उनके बीच संबंध सभी के सामने हैं.

हाईकोर्ट के आदेश के पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने बोला कि हम उच्च न्यायालय के निर्णय का रिव्यू करेंगे और उसके बाद उच्चतम न्यायालय जाएंगे. उन्होंने बोला कि न्यायालय ने 25 हजार नौकरयां रद्द की हैं. ऐसे में हम निश्चित ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे.

 

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