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झारखंड में अदालत ने यूपी के 2 ड्रग्स तस्करी करने वाले लोगों को सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 साल सश्रम जेल की सजा सुनाई गई है साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है पलामू जिला व्यवहार कोर्ट के जिला और सत्र न्यायाधीश एवं एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की न्यायालय ने ड्रग्स की स्मग्लिंग करने वाले दो लोगों को यह सजा सुनाई हैNewsexpress24. Com 2 20 20 download 11zon 2024 03 20t193502. 617

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उत्तर प्रदेश के दो लोगों के खिलाफ पलामू में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

जुर्माने की राशि नहीं भरने पर गुनेहगार करार दिए गए आदमी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी इस मुद्दे में मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने यूपी के सहारनपुर थाना अनर्गत रमजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान और वहीं के निवासी ट्रक मालिक शहजाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी

14 अप्रैल 2023 को सदर थाना की पुलिस ने बरामद किया था ट्रक

सदर थाना काण्ड संख्या 40/2023 दिनांक 14 अप्रैल 2023 को नारकोटिक्स एक्ट की धारा 15 और 22 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी अभियुक्तों पर इल्जाम था कि 14 अप्रैल 2023 को इस मुकदमा के सूचक गौतम कुमार चियांकी चेक पोस्ट के पास गाड़ी चेकिंग कर रहे थे चेकिंग के दौरान शहजाद के साथ ट्रक नंबर यूपी-11 सीटी 2769 के साथ पकड़ कर ले गए थे

प्लास्टिक के खाली कैरेट के नीचे ले जा रहे थे 54 बोरा डोडा

ट्रक की जांच करने पर पता चला कि इसमें 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 54 बोरा डोडा था, जिसका वजन 700 किलोग्राम था ये लोग खूंटी से पॉपी एट्रा खरीदकर यूपी के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे मोहम्मद फैजान ट्रक का ड्राइवर और शहजाद ट्रक का मालिक था

खूंटी में खरीदी अफीम, ले जा रहे थे मुजफ्फरनगर

अभियुक्तों ने पुलिस को जो बयान दिया, उसमें कहा कि उनलोगों ने खूंटी से पोस्ता की खरीद की और यूपी के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर गुनेहगार पाते हुए ट्रक के मालिक शहजाद और ट्रक के ड्राइवर मोहम्मद फैजान को नारकोटिक्स एक्ट की धारा 15(c)के अनुसार गुनेहगार पाते हुए दोनों को 20-20 साल सश्रम जेल की सजा सुनाई साथ ही 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

स्पेशल पीपी अनुराग सिंह ने गवर्नमेंट की ओर से की बहस

विशेष न्यायाधीश ने बोला कि अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी इस मुद्दे में अभियोजन की तरफ से स्पेशल पीपी एनडीपीएस मुकदमा के अनुराग सिंह ने बहस की थी उन्होंने गवर्नमेंट का पक्ष रखा था

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