₹2000 के नोट पर लगेगा बैन नजदीक आ गई RBI की डेडलाइन
2000 रुपये के नोट को जमा करने/बदलने की डेडलाइन निकट आ रही है। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की है। मतलब यह कि 30 सितंबर तक आप 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा या बदलवा सकते हैं। बता दें कि RBI ने अपनी ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के अनुसार मई में 2000 रुपये के नोटों को बाजार से वापस लेने की घोषणा की थी। अब प्रश्न है कि 30 सितंबर यानी डेडलाइन के बाद 2000 रुपये के नोट का क्या होगा? आइए रिजर्व बैंक के संकेतों से समझते हैं।
RBI ने क्या बोला था
दरअसल, जब RBI ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का घोषणा किया था तब यह भी बोला था कि बैंकों में वापस की गई/जमा की गई मात्रा के आधार पर 2,000 रुपये के नोटों की भविष्य की स्थिति निर्धारित की जाएगी। RBI ने बोला कि 31 अगस्त, 2023 तक सिर्फ़ 0.24 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे। आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त, 2023 तक जमा कराए गए 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है।
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उम्मीद है कि रिजर्व बैंक डेडलाइन समाप्त होने से पहले या 1 अक्टूबर को 2000 रुपये के नोट को लेकर कुछ नया घोषणा करेगा। चूंकि, 90 फीसदी से अधिक नोट बैंकों में वापस आ गए हैं तो इस बात की बहुत अधिक आसार है कि रिजर्व बैंक एक नयी तारीख की घोषणा करेगा। इस तारीख के बाद 2000 रुपये के नोटों को कानूनी मुद्रा नहीं माना जाएगा। हालांकि, रिजर्व बैंक की आधिकारिक घोषणा का प्रतीक्षा है।
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बता दें कि 30 सितंबर तक रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) या किसी नजदीकी बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदलने का विकल्प मिला हुआ है। आदमी इन नोटों को बिना किसी विशेष सीमा के अपने संबंधित बैंकों में जमा कर सकते हैं। बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) या जन धन खातों का इस्तेमाल करने वालों के लिए जमा सीमा कारगर रहेगी।

