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Voter ID से लिंक होगा आधार कार्ड

ECI decides to link Voter ID with Aadhaar to tackle duplication issue  : चुनाव आयोग (Election Commission) ने मंगलवार को बोला कि मतदाता पहचान पत्रों (Voter ID) को आधार कार्ड (Aadhar card) से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा. उसने बोला कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके जानकारों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द प्रारम्भ होगा.

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चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता आईडी प्रूफ को आधार से जोड़ने के मामले पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय में), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक की.

सरकार ने अप्रैल 2023 में एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को कहा कि आधार के विवरणों को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है. गवर्नमेंट ने कहा कि यह कार्य ‘प्रक्रिया संचालित’ है और प्रस्तावित कार्य के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है.

सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे. चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में बोला कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मताधिकार सिर्फ़ हिंदुस्तान के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार सिर्फ़ आदमी की पहचान स्थापित करता है.

इसमें बोला गया है कि इसलिए, यह फैसला लिया गया कि मतदाता फोटो आईडी प्रूफ (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने का काम सिर्फ़ संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के मुताबिक और उच्चतम न्यायालय के फैसला (2023) के अनुरूप किया जाएगा.’’

बयान में बोला गया कि तदनुसार, यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी जानकारों के बीच तकनीकी परामर्श ‘‘शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है’’. कानून मतदाता सूचियों को स्वैच्छिक रूप से आधार से जोड़ने की अनुमति देता है.

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी मौजूदा या भावी मतदाता से स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या की मांग कर सकते हैं.

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