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नए आदेश के मुताबिक अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकते है 2000 के नोट
केंद्र गवर्नमेंट के आदेश के बाद दो हजार के नोट बैंकों में जमा करने की मियाद 30 सितंबर को खत्म हो गई। इसके बाद नया आदेश जारी हुआ। जिसके अनुसार अब सात अक्टूबर तक नोट बदले जा सकते हैं। विभिन्न बैंकों के प्राप्त जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर तक झारखंड के बाजारों में चल रहे 90 प्रतिशत दो हजार के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। आशा है कि अगले सात दिनों में दो हजार के नोटों की सौ प्रतिशत वापसी हो जाएगी। सात सितंबर तक मियाद बढ़ाए जाने के बाद लोग थोड़े आश्वस्त हुए हैं।
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राज्य में थे 40 हजार करोड़ रुपये
बैंक पदाधिकारियों की माने तो राज्य में दो हजार के 40 हजार करोड़ रुपए चलन में थे। इनमें से लगभग 36 हजार करोड़ रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। जबकि आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 30 सितंबर तक देशभर में 96 प्रतिशत दो हजार के नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। शनिवार को आखिरी दिन होने की वजह से बैंकों में भीड़ देखने को मिली। शहर के एसबीआई, बीओआई, केनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित निजी बैंकों की शाखाओं में लोगों ने दो हजार रुपए के नोट जमा किए हैं। बैंकर्स एसोसिएशन के अनुसार झारखंड में केवल चार हजार करोड़ रुपये के दो हजार के नोट ही चलन में हैं।
वापसी के बाद भी वैध रहेगा दो हजार का नोट
ऐसा नहीं है कि बैंकों में दो हजार के नोट जमा हो जाने के बाद इनकी वैधता समाप्त हो जाएगी। इनकी वैधता बरकरार रहेगी। लेकिन इस दो हजार के नोट का लेन-देन मान्य नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक सात अक्टूबर तक दो हजार का नोट जमा करने के लिए आपको 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं करने का कारण बताना होगा।
सात अक्टूबर के बाद भी नोट बदलने का मौका
आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार वैसे लोग जो सात अक्टूबर तक नोट नहीं बदल पाएंगे तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बचे नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर बदल सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार में 20 हजार से अधिक के नोट नहीं बदले जा सकेंगे।

