सुनवाई के दौरान अदालत ने JSSC CGL रिजल्ट पर जारी रोक रखी बरकरार
JSSC CGL पेपर लीक मुद्दे में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्रराव राजू की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परिणाम प्रकाशन पर जारी रोक को बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रा

इस दौरान न्यायालय की ओर से जांच टीम को निचली न्यायालय में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. वहीं बोला गया कि निचली न्यायालय उसी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगी. इसके साथ स्टे हटाने के निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया.
22 मार्च को हुई थी पिछली सुनवाई
इस मुद्दे में पिछली सुनवाई 22 मार्च को हुई थी. तब परीक्षा में पेपर लीक, गड़बड़ी और परीक्षा को प्रभावित करने के लिए पेपर लीक से संबंधित फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से जुड़े मुकदमा की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय को सौंपा था. रिपोर्ट के जरिए कोर्ट को कहा गया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक मुकदमा करियर फाउंडेशन के शिक्षक राजेश प्रसाद की कम्पलेन पर दर्ज किया गया है.
अदालत को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि न्यायालय के आदेश के आलोक में सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर दी है. सीजीएल परीक्षा से संबंधित गड़बड़ी को लेकर कम्पलेन और किसी के पास सबूत हो तो उसे सीआईडी के पास जमा करने के लिए विज्ञापन भी दिया गया था. शिकायतकर्ताओं से मिले सबूत को स्पेशल में भेजा गया है.

