अब केवल 10 दिनों में प्रोसेस होगा वेरिफाइड ITR
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) वेरिफाई होने के बाद उसके प्रोसेस होने की टाइमिंग घटाकर 10 दिन कर दी है। CBDT ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इसकी टाइमिंग 16 दिन और उसके पहले 2019-20 में यह 82 दिन की थी। इस वर्ष टोटल 6.98 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं, जिनमें से 6 करोड़ यानी करीब 88% का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है।
14 लाख वेरिफिकेशन बाकि, बिना वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा रिफंड
CBDT ने 5 सितंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा की असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टोटल ITR में से 14 लाख फाइलिंग अब तक वेरीफाई नहीं किए गए हैं। इस पर वित्त मंत्रालय ने कहा- जिन लोगों ने अब तक अपना ITR फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है, उन्हें जल्द कर लेनी चाहिए। क्योंकि, वेरिफिकेशन के बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
नियमों के मुताबिक, आपकी फाइलिंग तभी पूरी मानी जाएगी, जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। वहीं करीब 12 लाख ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है और डिपार्टमेंट उनसे बाकी महत्वपूर्ण सूचना के लिए उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा है।
ITR वेरिफाई करने की 31 अगस्त डेडलाइन थी
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए फाइल किए गए आयकर रिटर्न (ITR) को वेरिफाई करने का अंतिम मौका 31 अगस्त था। वहीं इसे फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। इसको लेकर आयकर डिपार्टमेंट ने ‘X’ पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से जल्द वेरिफाई करने करने के लिए बोला था। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि वेरिफाई करने में देरी होने पर इनकम-टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। देरी ना करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें।’
देना पड़ सकता है ₹5,000 का लेट फाइन
अगर आपने तय समय के अंदर ITR फाइल कर दिया है। लेकिन, वेरीफाई समय पर नहीं करते हैं तो आपको ₹5,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, जिस पर बाद में फाइन भी लग सकता है।
ये है आयकर वेरिफिकेशन की प्रोसेस
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना महत्वपूर्ण है।
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर ऊपर की तरफ e-file का ऑप्शन मिलेगा।
- यहां आपको आयकर रिटर्न सेक्शन में जाकर ई-वेरिफाई रिटर्न को चुनना होगा।
- इसके बाद आपका जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा वो दिखने लगेगा।
- इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें।
- ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिसके जरिए आप वैरिफिकेशन कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा- 2047 तक हर वर्ष 48.2 करोड़ ITR फाइल होंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला था कि राष्ट्र में ITR फाइल करने वालों की संख्या 2047 में बढ़ कर 48.2 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए FY-2027 तक 10 करोड़, FY-2036 तक 20 करोड़, FY-2041 तक 30 करोड़ और FY-2045 तक 40 करोड़ ITR के आंकड़े को पार करना होगा

