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UKSSSC : उत्तराखंड वन दरोगा के 316 पदों की भर्ती प्रक्रिया को मिली हरी झंडी

 

UKSSSC Var Daroga Bharti : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को जारी अपने जरूरी आदेश में वन दरोगा (फारेस्टर) के 316 पदों को भरने के लिये चल रही भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है. मुख्य न्यायाधीश की प्रतिनिधित्व वाली पीठ ने एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने 22 जून, 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से संचालित फारेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. मुद्दे को कुछ उम्मीदवारों की ओर से चुनौती दी गयी थी.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से बोला गया कि आयोग ने फारेस्टर के 316 पदों को भरने के भर्ती प्रक्रिया अपनायी और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा भी संपन्न करा दी गयी लेकिन इसी बीच यूकेएसएसएससी परीक्षा भर्ती भ्रष्टाचार सामने आया.
विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने मुद्दे की जांच के बाद नकल के कुछ आरोपियों को अरैस्ट कर लिया. परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया.

साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी. लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिये सफल  उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया. इसी बीच कुछ उम्मीदवार उच्च न्यायालय पहुंच गये और यूकेएसएसएसी के कदम को चुनौती देते हुए नई भर्ती प्रक्रिया को खारिज करने की मांग की.

याचिकाकर्ताओं की ओर से बोला गया कि नकल के आरोपियों को पकड़ने के बजाय आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया. आयोग की ओर से बोला गया कि 53000 से अधिक उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग किया और नकल के आरोपियों की पहचान करना संभव नहीं है. आयोग की ओर से बड़े स्तर पर नकल की संभावना व्यक्त की गयी.

इसके बाद आयोग की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गयी. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने आज आयोग की अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया.

युगलपीठ ने अपने आदेश में बोला कि कुछ मुट्ठीभर उम्मीदवारों की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी है. न्यायालय ने एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया और आयोग को भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिये.

अदालत ने यह भी बोला कि परीक्षा का रिज़ल्ट याचिका के आखिरी आदेश के अधीन रहेगा. साथ ही एकलपीठ से भी बोला कि वह याचिका को जल्द से जल्द नस्तिारित करे.

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