राष्ट्रीय

कार्यालय खाली करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का करते हैं सम्मान : AAP

नयी दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को बोला कि वह दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित अपने कार्यालयों को 15 जून तक खाली करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है और आशा जताई कि उसे उसी क्षेत्र में भूमि का आवंटन शीघ्र क्रिया जाएगा यह देखते हुए कि आप को जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया कोर्ट ने बोला कि यह भूखंड न्यायिक अवसंरचना के विस्तार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था 

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भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से बोला कि वह अपने लिए भूमि आवंटन के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करें आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) को जल्द से जल्द आप के कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित की जाए

भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले वर्ष आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं और गोवा और गुजरात विधानसभा में इसके विधायक हैं दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बोला कि आप छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और अपनी स्थिति के मुताबिक नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में वह जमीन पाने की हकदार है

 

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