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दिल्ली हाईकोर्ट ने ICAI CA परीक्षा स्थगित न करने की बताई ये वजह

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा सीए इंटर और फाइनल परीक्षा के स्थगन की मांग वाली एक याचिका  दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है. विद्यार्थियों का बोलना था कि लोगसभा चुनाव के कारण परीक्षा का आयोजन मई महीने में न होकर जून में किया जाए. वहीं, न्यायालय ने परीक्षा देने वाले लगभग 4,26,000 विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने के लिए इंकार कर दिया है.

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आपको बता दें, वकील अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में 27 विद्यार्थियों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी, जिसमें बोला गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान ट्रांसपोर्टेंशन के चलते विद्यार्थियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में विद्यार्थी समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे. इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी दलों द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल से भी विद्यार्थी शांति से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे.  वकील ने ये भी बोला कि जिन जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं है, वहां से आने वाले विद्यार्थियों को रहने के लिए स्थान ढूंढने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए बोला कि, ऐसा कोई नियम नहीं है जो चुनाव के दौरान परीक्षा स्थगित करने का सुझाव देता हो. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की बेंच ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा, क्या आप चाहते हैं कि सीए परीक्षा स्थगित कर दी जाए? क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं हो सकती? यदि आप चुनाव के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते तो आपको CA बनने का कोई मतलब नहीं है”

वहीं न्यायालय ने बोला CA परीक्षा आयोजित करने वाले  इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर इण्डिया (ICAI) यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा की तारीखें मतदान की तारीख के साथ क्लैश न करें और ताकि विद्यार्थियों को वोटिंग करने में कठिनाई न हो.

कोर्ट अपना निर्णय सुनाते हुए बोला कि, “केवल यह तथ्य कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, इस आधार पर न्यायालय लगभग 4,26,000 विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली परीक्षा को रद्द नहीं कर सकता है. न्यायालय आश्चर्यचकित है कि ऐसा निवेदन किया गया है”

भारत में लोकसभा चुनाव 7 और 13 मई को होने हैं और 6 और 12 मई को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है, ताकि किसी भी हालात में चुनाव की तारीख से परीक्षा की तारीख से क्लैश न करें.  न्यायालय ने अपने आदेश में  आगे कहा,यदि उम्मीदवार अपना वोट डालना चाहते हैं तो यह उम्मीदवारों पर है कि वे अपने शेड्यूल और ट्रैवल शेड्यूस में बैलेंस बनाएं. इसी के साथ न्यायालय ने
छात्रों के उस निवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें सिर्फ़ उन्हीं परीक्षाओं में बैठने की अनुमति यह कहते हुए दी गई थी कि सभी परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं कि वह परीक्षा के नियमों पर दोबारा काम नहीं कर सकते.

आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के शेड्यूल जारी होने के बाद सीए इंटर और फाइनल परीक्षाओं की तारीखों में परिवर्तन किया गया था. सीए इंटर ग्रुप I की परीक्षाएं 3, 5 और 9 मई 2024 को होंगी और ग्रुप II की परीक्षाएं 11, 15 और 17 मई 2024 को होंगी. CA फाइनल ग्रुप I की परीक्षाएं
2, 4 और 8 मई, 2024 को होंगी और ग्रुप II परीक्षा 10, 14 और 16 मई, 2024 को आयोजित की जाएंगी. इसी के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन- असेसमेंट टेस्ट (INTT-AT) की परीक्षा 14 और 16 मई, 2024 को आयोजित की जानी है.

वहीं कुछ समय पहले आईसीएआई ने कहा था कि फाउंडेशन और इंटर की परीक्षाएं वर्ष में तीन बार आयोजित की जाएंगी. अब तक ये वर्ष में दो बार आयोजित की जा रही है. हालांकि तीन बार परीक्षा का आयोजन कब से होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है.

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