राष्ट्रीय

चल रही है कार्यवाही! EOW दफ्तर में जारी है एजाज ढेबर से पूछताछ

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मुद्दे की जांच जारी है. EOW-ACB रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनके करीबियों से आज पूछताछ करेगी. ढेबर EOW कार्यालय पहुंच चुके हैं. दरअसल, 7 फरवरी को EOW ने नोटिस जारी कर एजाज को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था, लेकिन निगम चुनाव क

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बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर को एजेंसियों ने घोटाले का मास्टरमाइंड कहा है. मुद्दे में लंबे समय से न्यायिक रिमांड में रायपुर सेंट्रल कारावास में बंद है. वहीं, इस मुद्दे में EOW और प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच कर रही है.

जांच के दौरान मिले नए तथ्य

जानकारी के अनुसार EOW को जांच के दौरान नए तथ्य मिले हैं. जिसके बाद पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है. पूर्व महापौर को नोटिस जारी होने के बाद यह चर्चा हो रही है कि पूछताछ प्रारम्भ होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

नोटिस का मकसद चुनाव प्रभावित करना- ढेबर

एजाज ढेबर ने एक दिन पहले दैनिक भास्कर से बोला था कि चुनाव में डराने धमकाने के लिए उन्हें EOW-ED से नोटिस दिया गया था. उनसे पहले भी पूछताछ की गई थी, घर में दबिश दी गई थी. चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

2 वर्ष पहले प्रवर्तन निदेशालय ने की थी पूछताछ

2 वर्ष पहले रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) ने पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था. प्रवर्तन निदेशालय के समन पर महापौर प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर स्थित कार्यालय पहुंचे थे. मार्च 2023 में एजाज ढेबर के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा भी मारा था. उस समय प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की थी. ढेबर के प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय जाने पर उनके समर्थक और बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई थीं.

पूर्व आबकारी मंत्री कारावास में हैं बंद

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मुकदमा में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस पार्टी विधायक कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर रायपुर की कारावास में बंद किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के बाद अरैस्ट किया था.

वहीं, 4 फरवरी को EOW की न्यायालय में लखमा ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया. EOW की कार्रवाई से बचने के लिए लखमा के वकील ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

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