राष्ट्रीय

Amritpal Singh : छुट्टी के हकदार बने खडूर साहिब के MP अमृतपाल सिंह

Amritpal Singh: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को केंद्र गवर्नमेंट ने सूचित किया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा सत्र के दौरान 54 दिनों की छुट्टी दी गई है. यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ के समक्ष दी गई. यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों की छुट्टी के मामलों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है.

Amritpal punjab

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और अधिवक्ता धीरज जैन ने न्यायालय को 11 मार्च को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया. इसमें अमृतपाल सिंह को 24 जून से 2 जुलाई, 22 जुलाई से 9 अगस्त और 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक की अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है.

अदालत ने इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए बोला कि याचिकाकर्ता की संसद से निष्कासन को लेकर व्यक्त की गई संभावना अब दूर हो गई है. इसके अलावा, अमृतपाल सिंह की लोकसभा क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अनुसार ऑफिसरों और मंत्रियों से मिलने की अनुमति की मांग पर न्यायालय ने बोला कि यह विषय संसद के नियमों के अधीन आता है, इसलिए उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को इस संबंध में औपचारिक निवेदन भेजना चाहिए.

NSA के अनुसार डिब्रूगढ़ कारावास में बंद हैं अमृतपाल सिंह

अमृतपाल सिंह, जो ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के नेता भी हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के अनुसार डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारावास में बंद हैं. उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस बैंस के माध्यम से न्यायालय में याचिका दाखिल कर संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. उनका तर्क था कि उनकी लंबी अनुपस्थिति न सिर्फ़ उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं को भी अगुवाई से वंचित कर रही है.

उन्होंने यह भी बोला कि यदि उनकी गैरहाजिरी 60 दिनों से अधिक होती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है. उन्होंने 30 नवंबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कहा गया कि वह पहले ही 46 दिनों की गैरहाजिरी पूरी कर चुके हैं. इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को भी पत्र भेजा था, लेकिन कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया.

Back to top button