Arvind Kejriwal ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय मुद्दे में उन्हें जमानत देने के निचली न्यायालय के आदेश पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। आम आदमी पार्टी ने बताया, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के विरुद्ध सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार 24 जून को सुनवाई की अपील की है।

हाईकोर्ट ने निचली न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक
आबकारी घोटाले के कारण विवादों में घिरे सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अरैस्ट किया था। न्यायालय ने बोला कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है। न्यायालय ने केजरीवाल को नोटिस जारी करके प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर उत्तर मांगा है, जिसमें सीएम को जमानत पर रिहा किये जाने को लेकर निचली न्यायालय के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। इसने मुद्दे की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
केजरीवाल के वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णय का किया विरोध
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने आदेश पर रोक संबंधी अर्जी का जोरदार विरोध किया। सिंघवी ने न्यायालय से केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक न लगाने का आग्रह किया और बोला कि यदि उसे व्यापक और ठोस परिस्थितियां दिखती हैं तो वह बाद में उन्हें फिर से कारावास भेज सकती है।

