अरविंद केजरीवाल को लगा एक बड़ा झटका, AAP के कई नेता भी मुसीबत में…
नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका को स्वीकृति दी। जिसमें आप (AAP) चीफ और अन्य लोगों के विरुद्ध 2019 में द्वारका में बड़े- बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। यह मुद्दा 2019 में दर्ज की गई एक कम्पलेन से जुड़ा है। जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

सितंबर 2022 में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कम्पलेन को खारिज कर दिया था। हालांकि, सत्र कोर्ट ने निचली न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और इसे पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया। स्पेशल न्यायधीश के मजिस्ट्रेट न्यायालय को मुद्दे पर फिर से निर्णय करने का निर्देश देने के बाद, मजिस्ट्रेट ने अब मुद्दे में एफआईआर दर्ज करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
जनवरी में, स्पेशल न्यायधीश विशाल गोगने ने बोला कि मजिस्ट्रेट द्वारा पहले कम्पलेन को खारिज करने के आदेश में यह नहीं देखा गया था कि क्राइम संज्ञेय था या नहीं। नयी याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के अनुसार दाखिल की गई थी। जिसमें मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और संज्ञेय क्राइम की जांच का आदेश दे सकते हैं। पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

