कलकत्ता HC ने पश्चिम बंगाल में 21 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अत्याचार की खबरों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 21 जून तक राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है. उच्च कोर्ट ने निर्देश देते हुए बोला प्रदेश में कानून प्रबंध बनाए रखना राज्य गवर्नमेंट की अहमियत होनी चाहिए. न्यायालय ने बोला कि राज्य पुलिस को केंद्रीय बलों के साथ मिलकर एक-दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए.

मामले में अगली सुनवाई 18 जून को होगी
अदालत ने गवर्नमेंट को कानून प्रबंध को लेकर गंभीरता से लेने के लिए बोला है. इसके पहले न्यायालय ने डीजीपी को ईमेल के जरिए शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया था. उच्च कोर्ट ने राज्य गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि गवर्नमेंट प्रदेश में हुई अत्याचार पर एक व्यापक रिपोर्ट 16 जून को पेश करें. इस मुद्दे में न्यायालय अगली सुनवाई 18 जून को करेगी.
भाजपा ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया
पश्चिम बंगाल में हुई अत्याचार को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बोला कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट द्वारा फैलाए गए “आतंक के शासन” को ये उच्च न्यायलय का भारी झटका लगा है सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हार जारी है. आतंक का राज कायम करने की सत्ताधारी पार्टी की प्रयास को ये करारा झटका लगा है. कोलकाता में माननीय हाई कोर्ट ने कम से कम 21 जून, 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया है. जिससे चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार करने की तृण मूल काँग्रेस की षड्यंत्र पर लगाम लगेगा.’’

