राष्ट्रीय

पासपोर्ट नियमों में बदलाव! 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य

 नई दिल्ली: विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है आजकल हर कोई पासपोर्ट बना ले रहा है पता नहीं कब विदेश जाने का मौका मिल जाए नौकरी-पेशे वाले लोगों को तो ज्वाइनिंग के समय ही पूछ लिया जाता है कि पासपोर्ट है या नहीं यदि नहीं होता है तो कंपनियां बनवाने को बोलती हैं इसलिए आज की जीवन में पासपोर्ट अहम हिस्सा हो गया है दूसरी बात पासपोर्ट प्रमाण पत्र का भी अहम हिस्सा है ऐसे में यदि आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए जी हां, पासपोर्ट नियमों को लेकर केंद्र गवर्नमेंट ने कुछ परिवर्तन किया हैकेंद्र गवर्नमेंट ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है इसके अनुसार एक अक्टूबर, 2023 या इसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा जी हां, केंद्र गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के नियमों में परिवर्तन करते हुए बोला है कि 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा

Untitled 40

WhatsApp Group Join Now

इस सप्ताह 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन को लेकर एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया ऑफिसरों ने कहा कि नए नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा यह जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर निगम, या जन्म और मौत पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी होना चाहिए

अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है तो वे पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या विद्यालय लीविंग सर्टिफिकेट जैसे वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं इसलिए यदि आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो इस समाचार को अच्छे से दिमाग में बिठा लें साथ ही अपने साथियों और दोस्तों को भी बताएं कि पासपोर्ट के नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ है

Back to top button