नई दिल्ली: विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट होना बहुत
महत्वपूर्ण है
। आजकल हर कोई पासपोर्ट बना ले रहा है
। पता नहीं कब विदेश जाने का मौका मिल जाए
। नौकरी-पेशे वाले लोगों को तो ज्वाइनिंग के समय ही पूछ लिया जाता है कि पासपोर्ट है या नहीं
। यदि नहीं होता है तो कंपनियां बनवाने को बोलती हैं
। इसलिए आज की
जीवन में पासपोर्ट अहम हिस्सा हो गया है
। दूसरी बात पासपोर्ट प्रमाण पत्र का भी अहम हिस्सा है
। ऐसे में
यदि आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए
। जी हां, पासपोर्ट नियमों को लेकर केंद्र
गवर्नमेंट ने कुछ
परिवर्तन किया है
।केंद्र
गवर्नमेंट ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है
। इसके
अनुसार एक अक्टूबर, 2023 या इसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा
। जी हां, केंद्र
गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के नियमों में
परिवर्तन करते हुए
बोला है कि 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा
। अन्य किसी
डॉक्यूमेंट्स को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा
।

इस सप्ताह 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन को लेकर एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। ऑफिसरों ने कहा कि नए नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे। नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यह जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर निगम, या जन्म और मौत पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी होना चाहिए।
अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है तो वे पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या विद्यालय लीविंग सर्टिफिकेट जैसे वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। इसलिए यदि आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो इस समाचार को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। साथ ही अपने साथियों और दोस्तों को भी बताएं कि पासपोर्ट के नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ है।