कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि बढाई तीन जुलाई तक…
Delhi Excise Policy Case: विशेष न्यायाधीश इन्साफ बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा। न्यायालय ने बुधवार को इस मुद्दे में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान विशेष न्यायधीश इन्साफ बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी।
केजरीवाल ने 100करोड़ रुपये घूस मांगी, प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत अर्जी का किया विरोध
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बोला कि दिल्ली के सीएम ने अपनी पार्टी के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये की घूस मांगी। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय से बोला कि इस मुद्दे में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी (आप) कोई क्राइम करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को गुनेहगार माना जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश इन्साफ बिंदु से कहा, केजरीवाल ने घूस मांगी। उन्होंने 100 करोड़ रुपये घूस की मांग की। केजरीवाल ने आप के लिए चंदा मांगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से घूस मांगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह क्राइम के गुनेहगार नहीं हैं। यदि आप कोई क्राइम करती है तो उसके प्रभारी आदमी को ही गुनेहगार माना जाएगा। उसने कहा, अब आप को आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल (पार्टी के) आचरण के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरैस्ट किया था। तब से वो तिहाड़ कारावास में बंद हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। चुनाव परिणाम आने से दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ा था।

