राष्ट्रीय

दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर उठाए सवाल

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर प्रश्न उठाए है. दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा क्षेत्रों  की सिंबल लोंडिल यूनिट (SLU) को सुरक्षित रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है.

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दिग्विजय सिंह के क्या हैं आरोप?- दरअसल कांग्रेस पार्टी के राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने स्ट्रॉंग रूम के निरीक्षण में पाया की केवल राजगढ़ में इस्तेमाल हुए SLU (सिम्बल लोडिंग यूनिट) स्ट्रॉंग रूम से ग़ायब है,जाँच में सामने आया की निर्वाचन आयोग द्वारा राजगढ़ के इन यूनिट्स को कही और भेजा गया है. वहीं राजगढ़ से सीट गुना लोकसभा में ये यूनिट स्ट्रॉंग रूम में ही है इस गंभीर मुद्दे पर विरोध लेते हुए दिग्विजय सिंह ने सर्वोच्च कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि उनका इल्जाम है कि जब उच्चतम न्यायालय के साफ आदेश है कि इन यूनिट्स को लोकसभा के स्ट्रॉंग रूम में ही अगले 45 दिनों तक संरक्षित रखना है तब राजगढ़ के ही इन यूनिट्स को ही निर्वाचन आयोग ने कहीं और क्यों भेजा है ये पूरी कार्यवाही किसके इशारे पर की जा रही है इसकी जाँच की जानी चाहिए और जिन ऑफिसरों ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है उन गुनेहगार अधिकारियो पर सख़्त कार्यवाही सुनिश्चित हो.

जिला निर्वाचन अधिकारी की सफाई- वहीं पूरे मुद्दे को लेकर राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित ने बोला कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-राजगढ़ 20 राजगढ़ में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्ति के पश्चात् विधानसभा खण्ड में आबंटित EVMs में हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार BEL के इंजीनियरों द्वारा VVPAT में प्रतीक चिन्ह की जाती है. इस प्रक्रिया में BEL के इंजीनियरों द्वारा SLU (Symbol Unit) का इस्तेमाल किया जाता है. संसदीय क्षेत्र राजगढ़ की 5 विधानसभा खण्ड (160-नरसिंहगढ़, 161-ब्यावरा, 162-राजगढ़, 163-खिलचीपुर एवं 164-सारंगपुर) में BEL के इंजीनियरों के द्वारा SLU के माध्यम से Symbol एवं कमिशनिंग का कार्य दिनांक 01 मई 2024 के पूर्व सम्पादित किया जा चुका था.

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल के पत्र फा क्रमांक 15/14/2024/7784 दिनांक 30 अप्रैल 2024 के संलग्न हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 51/8/INST/2024-EMS दिनांक 29 अप्रैल 2024 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01 मई 2024 को या इसके पश्चात् कमिशनिंग का कार्य पूर्ण होने पर BEL के इंजीनियर के साथ प्राप्त हुई SLUs को DEO के द्वारा एक पृथक स्ट्रांग रूम में 45 दिनों तक रखे जाना, एवं जिन विधानसभा सेगमेन्ट की कमिशनिंग का कार्य 01 मई के पहले पूर्ण हो चुका है उन विधानसभा खण्ड को आबंटित SLU को मतदान के दूसरे दिन (P+1) पुनः BEL के इंजीनियर को दिये जाने के आयोग के निर्देश हैं.

राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा खण्ड की कमिशननिंग एवं SLU (Symbol Unit) का कार्य 01.05.2024 के पूर्व पूर्ण हो जाने के कारण आयोग के निर्देश के अनुरूप इस्तेमाल किये गये 5 एवं इस्तेमाल नहीं किये गये 5 इस प्रकार कुल 10 SLUs पुनः BEL से आए इंजीनियरों को मतदान के दूसरे दिन (P+1) पुनः सौंप दी गई हैं.

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आयोग के पत्र क्रमांक 51/8/INST/2024-EMS दिनांक 29 अप्रैल 2024 के आखिरी पैरा में साफ किया गया है कि “As mandated by the Hon’ble Supreme Court, the above protocols are applicable in all cases of completion of the symbol process in the VVPATs undertaken on or after 01.05.2024″ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के निर्देश/प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया गया है एवं उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नही बरती गई है.

 

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