ED ने Kejriwal को दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे पहले निचली न्यायालय ने गुरुवार रात आप प्रमुख को राहत प्रदान की थी और जमानत आदेश को 48 घंटे तक स्थगित रखने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया था.

दिल्ली के सीएम तिहाड़ कारावास में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. प्रवर्तन निदेशालय इस मुद्दे को तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकता है. 21 मार्च को अरैस्ट किए गए केजरीवाल को पिछले महीने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था. उन्होंने 2 जून को सेरेण्डर कर दिया था.
ईडी ने पेश किए थे सबूत
गुरुवार की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अगुवाई कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने दावा किया कि उनकी जांच ठोस सबूतों पर आधारित है. उन्होंने उल्लेख किया कि न्यायालय में पेश किए गए करेंसी नोटों की फोटोज़ घूस और गोवा के एक आलीशान होटल में केजरीवाल के ठहरने से जुड़ी थीं. राजू ने दावा किया कि विनोद चौहान ने चनप्रीत सिंह और अन्य को भुगतान के निर्देश दिए थे, जिसकी फोटोज़ चौहान के टेलीफोन पर पाई गई थीं. उन्होंने बोला कि चौहान, जो नियमित रूप से चनप्रीत से संवाद करता था, के केजरीवाल के साथ घनिष्ठ संबंध थे.

