1 अक्तूबर से एक आईडी पर नहीं रख पाएंगे तीन से ज्यादा सिम
पटना। यदि आप एक ही आईडी प्रूफ देकर कई सिम कार्ड खरीदते हैं, तो जरा सावधान हो जाएं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। 1 अक्टूबर से एक आईडी प्रूफ पर अधिकतम तीन सिम ही खरीद सकता है। साइबर क्राइम के लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक आदमी की आइडी पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। नया नियम 1 अक्तूबर 2023 से बिहार में लागू हो जाएगा। इस संबंध में ईओयू ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर ईओयू बिहार के डीआईजी एमएस ढिल्लो ने कहा कि साइबर क्रिमिनल भिन्न-भिन्न नंबरों से क्राइम कर उसे बंद कर देते हैं। इससे उनको पकड़ना कठिन होता है। अब केवल रजिस्टर्ड कंपनियों को ही बल्क में सिम मिल पाएगा। वर्तमान में एक आइडी पर अधिकतम नौ सिम निर्गत किए जाने का प्रावधान है।

बहरहाल, साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने एक आईडी प्रूफ पर तीन से अधिक मोबाइल सिम जारी करने पर रोक लगा दी है। पहले अधिकतम 9 सिम तक लोग खरीद लेते थे। इस दौरान यह देखा गया कि कई क्रिमिनल प्रवृति के लोग बल्क में सिम खरीद कर लोगों के साथ फ्रॉड कर सिम को बंद कर देते थे। इससे उन अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को परेशानी होती थी। एक ही आईडी प्रूफ पर सरलता से अधिक सिम मिलने से इसका दुरुपयोग भी खूब होता था। इसको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। अब एक आईडी प्रूफ पर अधिकतम तीन सिम ही निर्गत हो पाएगा। 1 अक्टूबर से यह नियम बिहार के सभी जिलों में भी लागू हो जाएगा। इसके लिए इओयू के डीआईजी एमएस ढिल्लो ने पत्र लिखकर सभी जिलों को निर्देश दिया है।
3 से अधिक सिम लेने हैं तो क्या करें?
अगर आप सिम बेचने का व्यवसाय करते हैं और आपको एक साथ थोक में सिम खरीदने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी प्रबंध की गई है। अधिकतम तीन सिम लेने की बात केवल पर्सनल इस्तेमाल के लिए कही गई है। अब थोक में सिम लेने वालों के लिए अलग से एक नयी श्रेणी बनाई गई है। इनको बिजनेस श्रेणी बोला जाएगा। इसके अनुसार थोक में सिम लेने पर ग्राहकों को कॉरपोरेट पहचान संख्या या GST पंजीकरण वाला प्रमाण-पत्र समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। साथ ही अब यदि किसी गुम या बंद पड़े सिम को चालू कराना हो तो इसके लिए ई-केवाइसी या डिजिटल केवाइसी का पालन जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बंद पड़े नंबर को 90 दिन तक दूसरे आदमी को आवंटित नहीं किया जाएगा। अब नया सिम तभी एक्टिव होगा, जब ग्राहक के फोटो और नाम-पता समेत संपूर्ण जानकारी वाले प्रमाण-पत्र का मिलान कर लिया जाएगा।

