राष्ट्रीय

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर हुई 10 अगस्त तक…

रामपुर: प्राकृतिक आपदाओं से हर वर्ष किसानों की फसलों को भारी हानि होता है इस हानि की भरपाई करने और किसानों को फसल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पीएम फसल बीमा योजना की आरंभ की है इस योजना के अनुसार खरीफ मौसम 2024 के लिए बीमा कराने की आखिरी तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 कर दी गई हैDownload 11zon 2024 08 08t155707. 119

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जिला कृषि अधिकारी, श्री कुलदीप सिंह राणा ने कहा कि जनपद में 31 जुलाई 2024 तक कुल 6,454 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करा लिया है उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग और चक्रवात से फसलों में हुई क्षति की भरपाई पीएम फसल बीमा योजना के भीतर की जाएगी इसके अलावा, फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गई फसल को होने वाले हानि की भी भरपाई की जाएगी

बीमा राशि और प्रीमियम
धान की फसल: बीमित राशि 86,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 2% कृषक अंश प्रीमियम, यानी 1,720 रुपये
उर्द की फसल: बीमित राशि 59,300 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 2% कृषक अंश प्रीमियम, यानी 1,186 रुपये
बाजरा की फसल: बीमित राशि 29,700 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 2% कृषक अंश प्रीमियम, यानी 594 रुपये
क्षति की रिपोर्टिंग
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए हानि की सूचना 72 घंटे के अंदर जरूरी रूप से टोल फ्री नंबर 14447 पर देना महत्वपूर्ण है

फसलों की वीमा
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी क्षेत्रीय बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र या हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पीएमएफबीवाई पोर्टल (www.pmfby.gov.in) के माध्यम से कराएं इससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले हानि की भरपाई में सहायता मिलेगी

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