मैहर में MP Board Exam की व्यवस्थाओं से आई तेजी
बोर्ड परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए सभी जिला प्रशासन अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एमपी के मैहर जिले में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बनाए गए नियम सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल, मैहर में माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाई विद्यालय सर्टिफिकेट और हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित होंगी। वहीं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी।
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परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कड़ा पहरा
मैहर की कलेक्टर रानी बाटड ने आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटे पहले से और परीक्षा समापन के एक घंटे बाद तक कोई भी अनाधिकृत आदमी परीक्षा केंद्रों के पास नहीं जा सकेगा. सिर्फ़ परीक्षार्थी और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को ही प्रवेश मिलेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों और भीड़ पर प्रतिबंध
परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आमसभा, रैली, जुलूस, और किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे, लाउडस्पीकर आदि) के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी. यदि किसी को जरूरी रूप से इनका इस्तेमाल करना हो, तो अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होगी। अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे परीक्षार्थियों को कोई कठिनाई न हो।
हथियार लेकर प्रवेश पर रोक
सुरक्षा प्रबंध को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य आदमी को धारदार हथियार, लाठी, बंदूक आदि लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।
उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आदमी के विरुद्ध भारतीय इन्साफ संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक यह प्रतिबंध बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने तक लागू रहेगा, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सकें।

