NEET-UG 2024 : SC ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को जारी किया नोटिस
NEET-UG 2024 : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नीट परिणाम पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने यह भी बोला कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। न्यायालय के नोटिस जारी करने पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, हमने जो याचिका दाखिल की है उसपर बुधवार को सुनवाई होगी। हमारी याचिका में ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक दोनों पर बात की गई है। आज जो सुनवाई हुई है उसमें ग्रेस मार्क्स पर कोई बात नहीं हुई है। अलख पांडे ने बोला कि न्यायालय ने आज जिस याचिका पर सुनवाई कि वो पेपरलीक से जुड़ा है, क्योंकि उस समय परिणाम घोषित नहीं हुए थे।

नहीं रूकेगी काउंसिलिंग
अलख पांडे के वकील जे साई दीपक ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कुछ याचिकाएं नीट परिणाम घोषित होने से पहले की हैं और कुछ बाद की है। जो याचिकाएं केवल पेपरलीक से जुड़ी थीं, उनपर नोटिस हो चुका है। लेकिन हमारी याचिका संभवत: बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाए। हमने ग्रेस मार्क्स और पेपरलीक दोनों का मुद्दा उठाया है। कई बच्चों को 60-70 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं, जिससे उन्होंने फुल मार्क्स मिल गए हैं। न्यायालय ने आज एनटीए को नोटिस तो जारी किया, लेकिन वर्तमान हालात में काउंसिलिंग की प्रक्रिया को रोकने से इंकार कर दिया है।
एनटीए ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से किया इनकार
नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की कम्पलेन पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बोला कि परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्न उठे हैं, तो टेस्टिंग एजेंसी को उत्तर देना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ और असदुद्दीन अमानउल्लाह की बेंच ने बोला कि वैसे काउंसिलिंग प्रारम्भ हो चुका है, इसलिए हम उसपर रोक नहीं लगाएंगे। न्यायालय ने मुद्दे की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई निर्धारित की है। ज्ञात हो कि नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वहीं एनटीए का बोलना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ज्ञात हो कि नीट परीक्षा मेडिकल काॅलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।

