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Ajmer में खाद्य सुरक्षा योजना में फटाफट कर लें ये काम, वरना…

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अनुसार फायदा ले रहे अपात्र व्यक्तियों के लिए 3 दिसंबर 2024 से ‘गिव आउट’ अभियान चला रहा है. इस अभियान के अनुसार अपात्र आदमी खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 31 जनवरी तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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अजमेर जिला कलक्टर लोक बंधु ने सभी उपखण्ड ऑफिसरों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक उपखण्ड में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें. इसके लिए जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र मौजूद करा दिए गए हैं. जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने कहा कि इनकम टैक्स भरने वालों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारी, स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, आजीविका के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले ट्रैक्टर और व्यवसायिक वाहन, चार -पहिएदार वाहन मालिकों या बहिष्कृत श्रेणी के भीतर आने वाले अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने के लिए कार्रवाई करें.

उन्होंने कहा कि कोई भी अपात्र आदमी अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है. आमजन से अपील है कि यदि कोई आदमी खाद्य सुरक्षा सूची की अपवर्जन श्रेणी में सम्मिलित होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा प्राप्त कर रहा है, तो वह 31 जनवरी से पूर्व ‘छोड़ो’ अभियान के अनुसार आवेदन कर दे. और इसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाए. | 31 जनवरी 2025 के पश्चात अपात्र व्यक्तियों के नाम जिला रसद अधिकारी शहरी एवं ग्रामीण तथा संबंधित उपखण्ड ऑफिसरों द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जाएंगे.

जिला रसद अधिकारी ने कहा कि 31 जनवरी के बाद खाद्य सुरक्षा सूची में नाम पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली और जुर्माना लगाया जाएगा. यह जुर्माना खाद्य सुरक्षा सूची में नाम दर्ज होने की तिथि से नाम हटाए जाने की तिथि तक आदमी द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट से लगाया जाएगा तथा वसूल किया जाएगा. दिलचस्पी. जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है तथा निर्देशानुसार ऐसे कर्मचारियों के संबंधित विभागों को कर्मचारियों के मासिक वेतन से वसूली राशि काटने के लिए लिखा जाएगा.

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