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आपराधिक अदालतों में सुधार और कानूनों में बदलाव की जरूरत है : संजीव खन्ना

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कानूनी प्रणाली में दयालु और मानवीय इन्साफ सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया, उन्होंने कहा कि आपराधिक अदालतों में सुधार की जरूरत है और कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने बोला कि जरूरी प्रश्न यह है कि हम दयालु और मानवीय इन्साफ कैसे सुनिश्चित करें? हम अपनी कानूनी प्रबंध में इसे कैसे बढ़ावा दें? आपराधिक अदालतें एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत अधिक बल देने और सुधार की जरूरत है. कानूनों को बदलने की आवश्यकता है हमने कई कानूनों को अपराधमुक्त कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम प्रगति पर है.

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दयालु और मानवीय इन्साफ के आह्वान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शब्दों में ताकतवर समर्थन मिला है, जिन्होंने वंचितों के नजरिए से इन्साफ प्रणाली की फिर से कल्पना करने की जरूरी जरूरत पर प्रकाश डाला है. सीजेआई ने बोला कि राष्ट्रपति मुर्मू की समय पर की गई टिप्पणियों ने उस घटना पर गंभीर ध्यान केंद्रित किया है जिसे उन्होंने ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला था. सीजेआई ने आगे बताया, उस सिंड्रोम में मैं न्यायाधीशों और वकीलों दोनों को शामिल करूंगा. यह चुनौती हमारी कानूनी प्रणाली के संबंध में हाशिए पर उपस्थित और वंचित लोगों द्वारा महसूस किए गए गहरे डर और अलगाव को दर्शाती है. उनकी चिंताएं जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों तक भी फैली हुई हैं, जो हमारी इन्साफ वितरण प्रणाली को सबसे कमजोर लोगों के पक्ष में बदलने की तुरन्त जरूरत को रेखांकित करती हैं.

सीजेआई ने यह समझाने के लिए दो उदाहरण भी साझा किए कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों पर कानून के असर में असमानताएं कैसे साफ हो जाती हैं. सीजेआई ने बोला कि कानून के मुताबिक छूट मिलने के अतिरिक्त किसी भी आरोपी को प्रत्येक तारीख पर पर्सनल रूप से पेश होना पड़ता है. हालांकि अमीरों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रिक्शा चालक या दैनिक आजीविका कमाने वाले आदमी के लिए, न्यायालय में एक दिन बिताने का मतलब पूरे दिन की मजदूरी खोना, वकील की फीस का भुगतान करना और अपने परिवार के लिए भोजन सुनिश्चित करना है.

 

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