राष्ट्रीय

SC से SBI को लगा झटका, इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI की सभी दलीलों को किया खारिज

नई दिल्ली: चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) मुद्दे में एसबीआई (State Bank of India, SBI) की याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई जहां SC ने भारतीय स्टेट बैंक को एक बड़ा झटका दिया है यहां सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक की सभी दलीलों को खारिज कर दिया है साथ ही महज एक दिन के अंतर यानी कल 12 मार्च तक पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है Newsexpress24. Com electoral bonds sc sbi navabharat download 11zon 2024 03 11t175401. 418

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इस से पहले चुनावी बॉन्ड मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में सियासी दलों के हरेक चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण कराने का ब्योरा देने के लिए एसबीआई से बोला था इसके बाद एसबीआई के 30 जून तक का समय मांगने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सोमवार को सुनवाई हुई यह सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने की है

क्या है मामला?

दरअसल एसबीआई (SBI ) पर इल्जाम है कि उसने जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पैरवी नहीं कर रहा है इसीलिए उसने सभी सियासी दलों के चुनावी बांडों का ब्योरा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को नहीं दिया है

इस पर एसबीआइ ने चार मार्च को शीर्ष न्यायालय का रुख किया था, जिसमें चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का विस्तार करने की मांग की गई थी अब भारतीय स्टेट बैंक की सभी दलीलों को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय एक दिन के अंदर ही यानी कल 12 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है

 

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