राष्ट्रीय

SC : बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की चिट्ठी को पब्लिसिटी स्टंट बताकर किया खारिज

सुप्रीम न्यायालय ने एससीबीए (सुप्रीम न्यायालय बार एसोसिएशन) के अध्यक्ष की चिट्ठी को पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि हम इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते. दरअसल उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर दिए निर्णय की समीक्षा करने की अपील की थी.

Newsexpress24. Com supreme court sc 1684304451 11zon

WhatsApp Group Join Now

सुप्रीम न्यायालय की कठोर टिप्पणी

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अधीश अग्रवाल की चिट्ठी पर बोला कि ‘वरिष्ठ वकील होने के साथ ही आप उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. आपने एक चिट्ठी लिखकर खुद संज्ञान लेने की बात कही थी. ये सब पब्लिसिटी संबंधी है और हम इसमें नहीं पड़ना चाहते. मुझसे अधिक मत बुलवाइए क्योंकि ये बुरा लग सकता है.

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिया था ये तर्क

सुप्रीम न्यायालय बार एसोसिएशन के चीफ अधीश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे में संविधान पीठ ने जो आदेश दिया है, उसमें दानदाता और उनके चंदे की जानकारी देने वाले निर्देश की समीक्षा की जानी चाहिए. अधीश अग्रवाल ने दावा किया कि दानदाता और उनके चंदे की जानकारी सार्वजनिक होने से उद्योगपतियों को हानि हो सकता है क्योंकि सियासी पार्टियां उनका उत्पीड़न कर सकती हैं. ऐसे में उनके नामों और चंदे की धनराशि का खुलासा न किया जाए. हालांकि न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. 

<!– cl –>

Back to top button