राष्ट्रीय

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसआई भर्ती मामला, हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच आज करेगी सुनवाई

सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के सिंगल बैंच के निर्णय के विरुद्ध सोमवार को उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच में सुनवाई होगी. सिंगल बैंच के निर्णय को ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने डिवीजन बैंच में चुनौती दी हैं.

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जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई करेगी. अपील में एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए उसे गलत कहा गया हैं. ट्रेनी एसआई का बोलना है कि गवर्नमेंट भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी.

एसओजी ने भी पेपरलीक में शामिल लोगों को पकड़ रही हैं. भर्ती में ठीक और गलत का चुनाव संभव है, ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का निर्णय कानून सम्मत नहीं हैं.

पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ अपील में बोला गया है कि एसआई भर्ती का पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ. यह पेपर कुछ लोगों तक ही पहुंचा था. आरपीएससी के सदस्यों द्वारा लीक पेपर भी उनके बच्चों और कुछ संबंधियों तक ही सीमित था.

हमारा अधिकार सृजित हो गया है सब इंस्पेक्टरों ने अपील में यह भी बोला है कि भर्ती की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें नियुक्ति दी गई हैं. ऐसे में हमारे अधिकार भी सृजित हो गए हैं. नियुक्ति के बाद हमें इस तरह से नहीं हटाया जा सकता हैं.

हम में से कई लोग केन्द्र और राज्य गवर्नमेंट की अन्य नौकरियां छोड़कर इस भर्ती में सलेक्ट हुए हैं. ऐसे में यदि पूरी भर्ती को रद्द किया जाता है तो यह हमारे साथ अन्याय होगा. अपीलकर्ताओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर, कमलाकर शर्मा, अधिवक्ता अलंकृता शर्मा और तनवीर अहमद बहस करेंगे.

दूसरे पक्ष ने लगा रखी है कैविएट वहीं, सिंगल बैंच में जिन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय आया था, उन्होने उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर रखी हैं. उनके अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि हमें अपील की कॉपी मिल गई हैं. हम डिवीजन बैंच में भी अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे.

सिंगल बैंच ने सभी पक्षों को सुनकर निर्णय दिया है. उच्चतम न्यायालय भी साफ कर चुका है कि यदि भर्ती में ठीक और गलत में छटनी संभव नहीं है तो भर्ती को रद्द किया जाना ही उचित हैं.

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