राज्य सरकार ने किया ऐलान, अब 24 घंटे दुकानें खुली रखेंगे व्यापारी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) गवर्नमेंट ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है. राज्य गवर्नमेंट के इस निर्णय के बाद व्यापारी अब अपनी दुकानें (shops) हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे. ऑफिसरों ने शनिवार को रायपुर में यह जानकारी दी.

दुकानें हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे : अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने व्यापार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया है. गवर्नमेंट के इस निर्णय से व्यापारी अब अपनी दुकानें हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे. इस कदम से न सिर्फ़ व्यापारियों को लाभ होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.
व्यापारियों को अपनी सुविधा के मुताबिक काम करने की छूट : उन्होंने कहा कि पहले दुकानों को हफ्ते में 1 दिन बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधा के मुताबिक काम करने की छूट मिल गई है. ऑफिसरों ने बोला कि गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है.
कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश और 8 घंटे से अधिक काम नहीं : उन्होंने बोला कि प्रत्येक कर्मचारी को जरूरी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और किसी भी कर्मचारी से रोजाना 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त सभी दुकान मालिकों को मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा.
दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया : अधिकारियों ने कहा कि नए नियम में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है और मौजूदा दर्ज़ दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर मजदूर पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी. उन्होंने बोला कि यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा किया जाता है तो नियमों के मुताबिक शुल्क लागू होगा.
अधिकारियों ने कहा कि इस फैसला से राज्य में व्यापार करने में सरलता होगी और छोटे व्यापारियों को विशेष फायदा मिलेगा. उन्होंने बोला कि दुकान संचालन में अधिक लचीलापन होने से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा.

