राष्ट्रीय

देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए प्रशासन ने लिए ये फैसला

पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को हिंदुस्तान माता की जय बोलने की सजा मिली है. हां, यह मुद्दा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है. दरअसल, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाक के पक्ष में नारे लगाए थे. इस मुद्दे पर 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद ट्रायल न्यायालय में चार्जशीट भी पेश की गई. अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है.

7c9713a7 ebb8 4832 add0 dcafa1114630 1726485059105

WhatsApp Group Join Now

देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अब हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में तिरंगे को सलामी देने के साथ ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने का निर्देश दिया गया है. इस नियम का पालन आरोपी को तब तक करना होगा, जब तक कि उसका मुकदमा ट्रायल में रहेगा. नियम और शर्तों के उल्लंघन पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी जाएगी.

मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर नज़र रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को बोला गया है.
हाईकोर्ट के आदेश में बोला गया है कि प्रत्येक महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच पुलिस थाना मिसरोद, भोपाल के समक्ष मुकदमे की आखिरी समापन तक आरोपी को मौजूद होना होगा और पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना होगा.

इस शर्त को जमानत पत्रों में जरूरी रूप से शामिल किया जाना होगा. यह जमानत आदेश मुकदमे की समापन तक कारगर रहेगा. हालांकि, जमानत आदेश के उल्लंघन तथा जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह निष्प्रभावी हो जाएगा. इस आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त, भोपाल को भेजी जाए ताकि राष्ट्रीय ध्वज और ‘भारत माता की जय’ के नारे के संबंध में उपरोक्त शर्त का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

Back to top button