गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू
UCC In Gujarat: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC)लागू होगा. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा की है और 5 सदस्यी कमेटी का गठन किया है. यह कमिटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बोलना है, “समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है. समिति 45 दिनों में राज्य गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर गवर्नमेंट फैसला लेगी.
उत्तराखंड में पहले ही लागू हो चुका है UCC
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया. यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा करने वाला राष्ट्र का पहला राज्य बन गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया था. अब इसको लेवकर भाजपा के दूसरे राज्य गुजरात में भी लागू किया जाएगा.
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
UCC का मतलब है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा. इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए भिन्न-भिन्न पर्सनल लॉ की स्थान एक समान प्रणाली स्थापित करना है. इसके अनुसार विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.

