उत्तर प्रदेश

हापुड़ नगर पालिका ने भवन मालिकों को दी बड़ी राहत

 हापुड़ नगर पालिका ने भवन मालिकों को बड़ी राहत दी है. पालिका ने गृह, जल और सीवर कर में प्रस्तावित 10 गुना बढ़ोतरी को वापस ले लिया है. अब टैक्स में सिर्फ़ 5 पैसे की हल्की वृद्धि की जाएगी. नगर पालिका ने जनवरी में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था.

 

इस पर व्यापारियों ने जोरदार विरोध किया. फरवरी और मार्च में दो बार बैठकें हुईं, लेकिन कोई निवारण नहीं निकला. अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में एक और बैठक बुलाई गई. व्यापारियों ने बोला कि 2013 से लागू स्वकर प्रणाली पहले से ही लोगों को परेशान कर रही है.

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5 प्रतिशत की होगी वृद्धि

संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वर्तमान टैक्स में किसी भी बढ़ोतरी का विरोध किया. संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित अग्रवाल ने कहा कि पालिका ने पहले 5 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा. व्यापारियों ने इसे भी खारिज कर दिया.

लंबी चर्चा के बाद केवल 5 पैसे की बढ़ोतरी पर सहमति बनी. इस निर्णय से शहर के 46 हजार भवन मालिकों को राहत मिलेगी. नगर पालिका अब इस संबंध में आखिरी विज्ञप्ति जारी करेगी. इस दौरान संजय अग्रवाल, संजय डाबर, राजीव गर्ग, सोनू बंसल, वीरेंद्र बिट्टू, इंद्र कौशिक, अरुण कुमार गर्ग, विनोद कुमार, सभासद नितिन पाराशर, अजय कस्तूरी, अमित गोयल, गौरव गोयल, दीपक गोयल कपिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे.

 

नगर पालिका ईओ इंद्रपाल सिंह लिया निर्णय.

बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

नगर पालिका ईओ इंद्रपाल सिंह ने कहा आम सहमति के बाद अब पालिका की बोर्ड बैठक में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसको लेकर 31 मार्च से पहले बोर्ड बैठक करानी होगी. शासन के आदेशानुसार, एक अप्रैल से नया टैक्स बढ़ाकर लागू करना है.

ऐसे लगेगा नया कर

वर्तमान में नगर पालिका प्रति वर्ग फुट के मुताबिक भवन पर टैक्स लगाती है. शहर के किसी मोहल्ले के भवन पर यदि पहले प्रति वर्ग फुट 1.70 रुपये का टैक्स लगाया जाता था तो अब इसे पांच पैसे बढ़ाकर 1.75 रुपए की रेट से लगाया जाएगा. इसी प्रकार जल और सीवर कर भी बढ़ेगा. 100 गज में 900 प्रति वर्ग फुट जमीन शामिल होती है.

 

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