Meerut Murder Case Update: एक-दूसरे को देखकर दोनों हत्यारोपियों के छलके आंसू
Meerut Murder Case Update: मेरठ में सौरभ राजपूत की मर्डर करने के मुद्दे में कारावास में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला की बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई. दो मिनट की हुई पेशी में अब 15 अप्रैल की तारीख लगी है. पेशी के दौरान एक दूसरे को देखकर दोनों हत्यारोपियों के आंसू छलक गए. हालांकि कारावास प्रशासन ने इन्हें वार्ता नहीं करने दी. ब्रह्मपुरी पुलिस ने चार्जशीट की जमा करने की तैयारी कर ली है.

ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की मर्डर उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी. सौरभ के मृतशरीर को नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट और डस्ट का घोल भर दिया था.
इस मुद्दे में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को न्यायालय में पेश करने के बाद कारावास भेज दिया था. बुधवार करीब 11 बजे साहिल और मुस्कान को वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में लाया गया. दोनों की न्यायधीश के सामने आनलाइन पेशी कराई गई. डा। वीरेश राज शर्मा ने कहा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है. अब 15 अप्रैल को फिर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कराई जाएगी.
इस मुद्दे में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को न्यायालय में पेश करने के बाद कारावास भेज दिया था. बुधवार करीब 11 बजे साहिल और मुस्कान को वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में लाया गया. दोनों की न्यायधीश के सामने आनलाइन पेशी कराई गई. डा। वीरेश राज शर्मा ने कहा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है. अब 15 अप्रैल को फिर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कराई जाएगी.
साहिल से मिलने को बेताब है मुस्कान
जेल में भी मुस्कान साहिल से मुलाकात करने के लिए बेताब है. कई बार वरिष्ठ कारावास अधीक्षक डा। वीरेश राज शर्मा को मुस्कान अर्जी दे चुकी है. हालांकि कारावास के नियमानुसार दोनों को मिलाया नहीं जा सकता
मुस्कान और साहिल को भिन्न-भिन्न कारावास में ट्रांसफर करने की मांग
साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने बोला कि मुस्कान के झांसे में आकर ही साहिल ने इस तरह का कृत्य किया है. सौरभ की मां रेणू देवी का बोलना है कि मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया करेंगे. उन्होंने मुस्कान और साहिल को भिन्न-भिन्न कारावास में ट्रांसफर करने की मांग की है. वरिष्ठ कारावास अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई मिलने के लिए कारावास में आता है तो उसको नियम मुताबिक मिलवाया जाएगा.

